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होशंगाबादः रमेश परिहार हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद, अवैध संबंधों के शक में की थी हत्या

पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में एक शख्स की हत्या करने के जुर्म में न्यायालय ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. आरोपी ने कलेक्टर बंगले के सामने कुल्हाड़ी से मारकर रमेश परिहार की हत्या कर दी थी.

न्यायालय
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Published : Jul 20, 2019, 7:41 PM IST

होशंगाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर कुमार की कोर्ट में चर्चित रमेश परिहार हत्याकांड में सजा सुनाते हुए आरोपी को उम्र कैद सजा सुनाई है. वहीं अन्य आरोपी जो मुख्य आरोपी का बेटा है, नाबालिग होने के चलते उसका मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है.

हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद

सरकारी वकील शैलेंद्र कुमार गौड़ के मुताबिक आरोपी मकरम की पत्नी संगीता ठाकुर के मृतक रमेश परिहार के घर पर खाना बनाने का काम करती थी. आरोपी मकरम को शक था कि पत्नी का रमेश से अवैध संबंध है. जिसके चलते पति-पत्नी में झगड़ा होता रहता था.

इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने कलेक्टर बंगले के सामने कुल्हाड़ी से मारकर रमेश परिहार की हत्या कर दी. इस मामले में आरोपी को कोर्ट ने आसीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

इस मामले में आरोपी के बेटे ने भी हत्या में साथ दिया था, लेकिन नाबालिग होने के कारण उसका मामला बाल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है. बता दे, घटना से जिले में काफी हंगामा हुआ था. आरोपी को सजा देने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया गया था.

होशंगाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर कुमार की कोर्ट में चर्चित रमेश परिहार हत्याकांड में सजा सुनाते हुए आरोपी को उम्र कैद सजा सुनाई है. वहीं अन्य आरोपी जो मुख्य आरोपी का बेटा है, नाबालिग होने के चलते उसका मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है.

हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद

सरकारी वकील शैलेंद्र कुमार गौड़ के मुताबिक आरोपी मकरम की पत्नी संगीता ठाकुर के मृतक रमेश परिहार के घर पर खाना बनाने का काम करती थी. आरोपी मकरम को शक था कि पत्नी का रमेश से अवैध संबंध है. जिसके चलते पति-पत्नी में झगड़ा होता रहता था.

इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने कलेक्टर बंगले के सामने कुल्हाड़ी से मारकर रमेश परिहार की हत्या कर दी. इस मामले में आरोपी को कोर्ट ने आसीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

इस मामले में आरोपी के बेटे ने भी हत्या में साथ दिया था, लेकिन नाबालिग होने के कारण उसका मामला बाल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है. बता दे, घटना से जिले में काफी हंगामा हुआ था. आरोपी को सजा देने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया गया था.

Intro:होशंगाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर कुमार की कोर्ट में चर्चित रमेश परिहार हत्याकांड में सजा सुनाते हुए आरोपी को उम्र कैद सजा सुनाइए ।


Body:रमेश परिहार की हत्या 8 मार्च 2018 को सुबह के 9:00 बजे कलेक्टर बंगले के सामने दिनदहाड़े कुल्हाड़ी से हमला कर की गई थी आरोपी मकरंद सिंह ठाकुर ने शक के आधार पर हत्या कर दी थी सरकारी वकील शैलेंद्र कुमार गौड़ ने बताया कि आरोपी मकरम को की पत्नी संगीता ठाकुर मृतक रमेश परिहार के घर पर खाना बनाने का काम करती थी और आरोपी मकरम को शक था कि पत्नी का रमेश से अवैध संबंध है जिसके कारण पति-पत्नी में झगड़ा होता रहता था इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने कलेक्टर बंगले के सामने कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी इसमें आरोपी के बेटे ने भी हत्या में साथ दिया था लेकिन नाबालिग होने के कारण उसका मामला बाल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है


Conclusion:आरोपी के खिलाफ न्यायालय ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹10000 से दंडित किया है इस मामले में जिले में काफी सनसनी पैदा कर दी थी आरोपी को सजा देने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया गया था।

byte शैलेंद्र कुमार गौर (
सरकारी वकील )
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