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रेत चोरी के आरोप में ठेकेदार पर लगा 280 करोड़ का जुर्माना, नहीं चुकाने पर कुर्क होगी संपत्ति

होशंगाबाद में रेत चोरी करने के मामले में ठेकेदार संतोष राज द्विवेदी पर 280 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं अगर ठेकेदार जुर्माना की राशि नहीं चुका पाएगा तो उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं.

280 crore fine imposed on contractor
ठेकेदार पर लगा 280 करोड़ रुपए का जुर्माना
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Published : Dec 29, 2019, 2:31 PM IST

होशंगाबाद। तवा नदी से अवैध रूप से रेत की चोरी करने के मामले में जिले में अभी तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है. अपर कलेक्टर कोर्ट ने ठेकेदार पर 280 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं अगर ठेकेदार 280 करोड़ जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश कोर्ट ने दिए है.


बता दें कि तवा नदी से उत्खनन करने पर नीमसाड़ियां रेत खदान के ठेकेदार संतोष राज द्विवेदी पर जुर्माना लगाया गया है. मई माह में रेत खनन को रोकने के लिए बनाई गई स्पेशल टीम ने शिकायत मिलने पर खदान पर छापा मारा था. जिस दौरान बनाया गया गया पंचनामा और खनन नपती के आधार पर अवैध खनन मानते हुए कोर्ट ने मूल रॉयल्टी का 120 गुना यानी 280 करोड़ रुपए का जुर्माना ठेकेदार पर लगाया है.

ठेकेदार पर लगा 280 करोड़ रुपए का जुर्माना


कोर्ट ने 2.33 लाभ घन मीटर अवैध खनन माना है. करीब 7 माह के बाद एडीएम कोर्ट से यह फैसला सुनाया गया है. जुर्माना को 30 दिन के अंदर जमा करना है. बता दें कि जिला प्रशासन इससे पहले भी रेत माफियाओं के खिलाफ करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा चुका है. लेकिन इसकी वसूली की स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं है. जुर्माना होने के बाद ऊपरी कोर्ट में अपील कर दी जाती है और ठेकेदार रेत कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम बदलकर फिर से कारोबार में उतर जाता है.

होशंगाबाद। तवा नदी से अवैध रूप से रेत की चोरी करने के मामले में जिले में अभी तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है. अपर कलेक्टर कोर्ट ने ठेकेदार पर 280 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं अगर ठेकेदार 280 करोड़ जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश कोर्ट ने दिए है.


बता दें कि तवा नदी से उत्खनन करने पर नीमसाड़ियां रेत खदान के ठेकेदार संतोष राज द्विवेदी पर जुर्माना लगाया गया है. मई माह में रेत खनन को रोकने के लिए बनाई गई स्पेशल टीम ने शिकायत मिलने पर खदान पर छापा मारा था. जिस दौरान बनाया गया गया पंचनामा और खनन नपती के आधार पर अवैध खनन मानते हुए कोर्ट ने मूल रॉयल्टी का 120 गुना यानी 280 करोड़ रुपए का जुर्माना ठेकेदार पर लगाया है.

ठेकेदार पर लगा 280 करोड़ रुपए का जुर्माना


कोर्ट ने 2.33 लाभ घन मीटर अवैध खनन माना है. करीब 7 माह के बाद एडीएम कोर्ट से यह फैसला सुनाया गया है. जुर्माना को 30 दिन के अंदर जमा करना है. बता दें कि जिला प्रशासन इससे पहले भी रेत माफियाओं के खिलाफ करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा चुका है. लेकिन इसकी वसूली की स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं है. जुर्माना होने के बाद ऊपरी कोर्ट में अपील कर दी जाती है और ठेकेदार रेत कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम बदलकर फिर से कारोबार में उतर जाता है.

Intro:होशंगाबाद अवैध रूप से रेत की चोरी के लिए विख्यात होशंगाबाद जिले में अभी तक का सबसे बड़ा अवैध खनन मामले में जुर्माना अपर कलेक्टर कोर्ट से किया गया है कोर्ट ने रेट ठेकेदार पर चोरी के देख चोरी के आरोप में चोरी के आरोप में के आरोप में 280 करोड़ रुपए रुपए का जुर्माना किया है
Body:तवा नदी से उत्खनन करने पर नीमसाड़ियां रेत खदान ठेकेदार संतोष राज द्विवेदी पर जुर्माना किया है मई माह में रेत खनन को रोकने के लिए बनाई गई स्पेशल टीम ने खदान पर छापा मारा था जिस दौरान बनाया गया गया पंचनामा और खनन नपती के आधार पर अवैध खनन मानते हुए कोर्ट ने मूल रॉयल्टी का 120 गुना यानी 280 करोड़ रुपए रुपए का जुर्माना ठेकेदार संतोष राज द्विवेदी पर कर दिया कर कर दिया है कोर्ट ने 2. 33 लाभ घन मीटर अवैध खनन माना है करीब 7 माह के बाद एडीएम कोर्ट से यह फैसला सुनाया गया है । एडीएम कोर्ट से जो जुर्माना हुआ है उसे जुर्माना हुआ है उसे 30 दिन के अंदर जमा करना है 280 का जुर्माना नहीं जमाकर पाता है तो संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं
Conclusion:जिला प्रशासन इससे पहले भी रेत माफियाओं के खिलाफ करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा चुका है लेकिन इसकी वसूली की स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं है जुर्माना होने के बाद ऊपरी कोर्ट में अपील कर दी जाती है ठेकेदार रेप कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम परिवर्तित कर फिर कारोबार में उतर जाता है

बाइट केडी त्रिपाठी अपर कलेक्टर होशंगाबाद
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