होशंगाबाद। तवा नदी से अवैध रूप से रेत की चोरी करने के मामले में जिले में अभी तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया है. अपर कलेक्टर कोर्ट ने ठेकेदार पर 280 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं अगर ठेकेदार 280 करोड़ जुर्माना नहीं चुका पाया तो उसकी संपत्ति कुर्क करने के आदेश कोर्ट ने दिए है.
बता दें कि तवा नदी से उत्खनन करने पर नीमसाड़ियां रेत खदान के ठेकेदार संतोष राज द्विवेदी पर जुर्माना लगाया गया है. मई माह में रेत खनन को रोकने के लिए बनाई गई स्पेशल टीम ने शिकायत मिलने पर खदान पर छापा मारा था. जिस दौरान बनाया गया गया पंचनामा और खनन नपती के आधार पर अवैध खनन मानते हुए कोर्ट ने मूल रॉयल्टी का 120 गुना यानी 280 करोड़ रुपए का जुर्माना ठेकेदार पर लगाया है.
कोर्ट ने 2.33 लाभ घन मीटर अवैध खनन माना है. करीब 7 माह के बाद एडीएम कोर्ट से यह फैसला सुनाया गया है. जुर्माना को 30 दिन के अंदर जमा करना है. बता दें कि जिला प्रशासन इससे पहले भी रेत माफियाओं के खिलाफ करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा चुका है. लेकिन इसकी वसूली की स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं है. जुर्माना होने के बाद ऊपरी कोर्ट में अपील कर दी जाती है और ठेकेदार रेत कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम बदलकर फिर से कारोबार में उतर जाता है.