हरदा। जिले के छीपाबड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खेड़ीपुरा मोहल्ले में 19 दिसंबर 2017 को एक महिला और एक नाबालिग लड़की ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनकर 3 साल की मासूम को जहर पिला दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में छीपाबड़ थाना पुलिस ने अज्ञात महिलाओं के खिलाफ पोलियो की दवा की जगह जहर पिलाने को लेकर मामला दर्ज किया था. जांच शुरू करने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें पता चला कि खंडवा जिले के सांवली खेड़ा निवासी आरोपी महिला ने अपनी एक साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल इन दोनों महिलाओं को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने मासूम को जहर देना स्वीकार किया. इस घटना को अंजाम देने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रवीण सोनी ने बताया कि अभियोक्ता सुभद्रा और मृतिका मासूम के पिता मुकेश के बीच अवैध संबंध थे, लेकिन घटना से करीब 1 से डेढ़ वर्ष से मुकेश ने सुभद्रा के पास आना-जाना बंद कर दिया. इसी बात से नाराज अभियोक्ता ने मुकेश की तीन साल की बेटी को जहर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
पोलियो की दवा पिलाने के बहाने महिला ने मासूम को दिया जहर - अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रवीण सोनी
छीपाबड़ थाना क्षेत्र में दो महिलाओं ने एक घर में घुसकर पोलियो की दवा पिलाने के बहाने 3 साल की मासूम को जहर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है.
हरदा। जिले के छीपाबड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खेड़ीपुरा मोहल्ले में 19 दिसंबर 2017 को एक महिला और एक नाबालिग लड़की ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनकर 3 साल की मासूम को जहर पिला दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में छीपाबड़ थाना पुलिस ने अज्ञात महिलाओं के खिलाफ पोलियो की दवा की जगह जहर पिलाने को लेकर मामला दर्ज किया था. जांच शुरू करने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें पता चला कि खंडवा जिले के सांवली खेड़ा निवासी आरोपी महिला ने अपनी एक साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. फिलहाल इन दोनों महिलाओं को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने मासूम को जहर देना स्वीकार किया. इस घटना को अंजाम देने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.
अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रवीण सोनी ने बताया कि अभियोक्ता सुभद्रा और मृतिका मासूम के पिता मुकेश के बीच अवैध संबंध थे, लेकिन घटना से करीब 1 से डेढ़ वर्ष से मुकेश ने सुभद्रा के पास आना-जाना बंद कर दिया. इसी बात से नाराज अभियोक्ता ने मुकेश की तीन साल की बेटी को जहर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.