हरदा। खंडवा बाई-पास रोड पर स्थित एक खाद-बीज विक्रेता की दुकान पर कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा जांच की गई. इस दौरान कृषि विभाग के दल को दुकानदार के द्वारा लंबे समय से बगैर परमिशन के कीटनाशक और खाद की बिक्री करने की बात सामने आई थी. दुकान में खाली बोतलें भी पाईं गईं हैं. जिसको लेकर दुकानदार पर खाद व कीटनाशक की अवैध रूप से पैकिंग करने के आरोप लग रहे हैं.
इस मामले को लेकर कृषि विभाग के सहायक संचालक अखिलेश पटेल की शिकायत पर हरदा के सिविल लाइन थाना में दुकानदार के खिलाफ कृषि विभाग की शिकायत के 2 दिनों के बाद FIR दर्ज की गई है. कृषि उप संचालक एमपीएस चंद्रावत ने बताया कि कृषि विभाग के द्वारा कृषि मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर आगामी 15 अगस्त तक कृषि आदान गुणवत्ता नियंत्रण अभियान संचालित किया जा रहा है. इसी के तहत खाद बीज और कीटनाशक विक्रेताओं पर विभाग के द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है.
कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा खंडवा बाईपास रोड पर संचालित एक कृषि दुकान पर लंबे समय से बगैर रिकॉर्ड रखें कीटनाशक बेचने के साथ-साथ फर्जी तरीके से कीटनाशक और रासायनिक दवाओं को पैकिंग करने की शिकायत के बाद अधिकारियों के द्वारा दुकान को सील किया गया था. एसपी मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि सहायक संचालक कृषि अखिलेश पटेल की शिकायत पर सिविल लाइन थाना में दुकानदार अरविंद भंवरे के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा और कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 913 के तहत मामला दर्ज किया गया है.