ग्वालियर। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक महिला की मौत के 4 साल बाद उसके परिजनों को 60 हजार रुपए की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में नर्सिंग होम प्रबंधन को देने का आदेश दिया है. निजी नर्सिंग होम प्रबंधन पर आरोप है कि उसने महिला का लापरवाही से इलाज किया था, जिससे उसकी किडनी फेल हो गई और आखिर में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा.
इंदरगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली सपना जैन को 27 अगस्त 2015 को पाटणकर बाजार स्थित नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां उसे सिजेरियन डिलीवरी हुई, लेकिन उसके पेट में कुछ मटेरियल को डॉक्टरों ने छोड़ दिया था, जिससे महिला के पेट में इन्फेक्शन हो गया और उसकी किडनी फेल हो गई, महिला की हालत बिगड़ने पर उसे नर्सिंग होम में दूसरे दिन भर्ती करा दिया गया, वहां से महिला को सरकारी अस्पताल भेज दिया गया.
जब महिला की हालत में सुधार नहीं हुआ तो परिजन उसे लेकर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे, जहां 2 महीने तक महिला का इलाज चला. इस बीच करीब 15 लाख रुपए घरवालों ने महिला के इलाज में खर्च कर दिए, आखिरकार किडनी फेल हो जाने के चलते उसकी मौत हो गई. महिला ने इलाज के दौरान ही उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया था.