ETV Bharat / state

सूरज हत्याकांडः ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 6 आरोपी दोषी करार, गैंगस्टर परमाल तोमर सहित 6 को आजीवन कारावास

ग्वालियर के 8 साल पुराने मर्डर केस में जिला न्यायालय (Gwalior District Court) ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है. इस केस में हत्या के 6 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है, साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है. बता दें कि हत्या के आरोपी की पहले ही हत्या हो चुकी है.

Gwalior District Court
सूरज हत्याकांड
author img

By

Published : Nov 13, 2021, 11:02 PM IST

ग्वालियर। शहर के बहुचर्चित सूरज सिंह हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा से सुनाई है. इनमें गैंगस्टर परमाल तोमर भी शामिल है जो इन दिनों जेल में है. इसके अलावा एक आरोपी अभिषेक तोमर की पूर्व में हत्या हो चुकी है. आरोपियों पर जिला न्यायालय (Gwalior District Court) ने हजारों रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

सूरज हत्याकांड
2013 में हुई थी हत्याअभियोजन पक्ष के अनुसार, 21 अक्टूबर 2013 को रात में फरियादी राजू घायल हालत में पुलिस थाने किला गेट पहुंचा था. उसने बताया कि वह अपने लड़के गौरव तथा भतीजे शैलेंद्र सिंह के साथ काला महल मार्केट के सामने बैठा था, तभी अभिषेक तोमर मोटरसाइकिल से आया और किसी बात को लेकर उनसे विवाद करने लगा. इसके बाद आरोपी परमाल तोमर, राजू सिकरवार, बंटू सिकरवार, उपेंद्र बस और मनीष कंजा भी अपनी-अपनी बाइक से वहां पहुंच गए और उनसे मारपीट करने लगे. इस दौरान अभिषेक ने पिस्टल निकाल ली और राजू सिकरवार तथा उपेंद्र ने गोली चला दी थी. परमाल तोमर ने राजू पर जो गोली चलाई वो उसकी जांग में लगी. वहीं गोली की आवाज सुनकर उनके परिवार का सदस्य सूरज बाहर निकला तो अभिषेक ने सूरज को भी गोली मार दी. जिसकी अस्पताल में मौत हो गई थी.

जानिए कौन सा मकसद साधने भोपाल आ रहे हैं मोदी! जनजातीय सम्मेलन या सियासी समीकरण सुधारने की जुगत

6 लोगों को आजीवन कारावास

इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश का मामला किला गेट थाने में दर्ज किया गया था. जिला न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत और गवाही को देखते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है, साथ ही अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया गया है. इस मामले में एक आरोपी अभिषेक तोमर की पहले ही हत्या हो चुकी है.

ग्वालियर। शहर के बहुचर्चित सूरज सिंह हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा से सुनाई है. इनमें गैंगस्टर परमाल तोमर भी शामिल है जो इन दिनों जेल में है. इसके अलावा एक आरोपी अभिषेक तोमर की पूर्व में हत्या हो चुकी है. आरोपियों पर जिला न्यायालय (Gwalior District Court) ने हजारों रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

सूरज हत्याकांड
2013 में हुई थी हत्याअभियोजन पक्ष के अनुसार, 21 अक्टूबर 2013 को रात में फरियादी राजू घायल हालत में पुलिस थाने किला गेट पहुंचा था. उसने बताया कि वह अपने लड़के गौरव तथा भतीजे शैलेंद्र सिंह के साथ काला महल मार्केट के सामने बैठा था, तभी अभिषेक तोमर मोटरसाइकिल से आया और किसी बात को लेकर उनसे विवाद करने लगा. इसके बाद आरोपी परमाल तोमर, राजू सिकरवार, बंटू सिकरवार, उपेंद्र बस और मनीष कंजा भी अपनी-अपनी बाइक से वहां पहुंच गए और उनसे मारपीट करने लगे. इस दौरान अभिषेक ने पिस्टल निकाल ली और राजू सिकरवार तथा उपेंद्र ने गोली चला दी थी. परमाल तोमर ने राजू पर जो गोली चलाई वो उसकी जांग में लगी. वहीं गोली की आवाज सुनकर उनके परिवार का सदस्य सूरज बाहर निकला तो अभिषेक ने सूरज को भी गोली मार दी. जिसकी अस्पताल में मौत हो गई थी.

जानिए कौन सा मकसद साधने भोपाल आ रहे हैं मोदी! जनजातीय सम्मेलन या सियासी समीकरण सुधारने की जुगत

6 लोगों को आजीवन कारावास

इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश का मामला किला गेट थाने में दर्ज किया गया था. जिला न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत और गवाही को देखते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई है, साथ ही अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया गया है. इस मामले में एक आरोपी अभिषेक तोमर की पहले ही हत्या हो चुकी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.