ग्वालियर। विश्व कोरोना वायरस की दहशत में है. वहीं शहर में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने वायरस से बचाव के लिए पब्लिक प्लेस, बाजार, दफ्तर हर जगह वायरस को लेकर एहतियात बरतने की बात कही है. यहीं वजह है कि धारा-144 लागू कर दी गई है.
दरसअल शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जहां ज्यादा भीड़ हो. आने वाले समय में सार्वजनिक आयोजन जैसे- रैली, जुलूस, आमसभा, सामाजिक भोज व सम्मेलन सभी को प्रतिबंधित कर दिया है. इसमें आगामी धार्मिक आयोजनों को भी शामिल किया गया है, जिसमें गुड़ी पड़वा, चैती चांद, रामनवमी जैसे त्योहार शामिल है. इसके साथ ही सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, जिम, चिड़ियाघर व स्वीमिंग पूल 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे. यह आदेश 10 अप्रैल 2020 तक प्रभावशील रहेगा.