ETV Bharat / state

HC के आदेश का असर, केंद्रीय मंत्री समेत कई दलों के नेताओं पर FIR दर्ज

हाई कोर्ट के आदेश के बाद ग्वालियर के पांच थानों में पुलिस ने रैलियां और जुलूस निकालने वाले राजनीतिक दल और नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की है.

gwalior
राजनीतिक दलों और नेताओं के खिलाफ दर्ज की एफआईआर
author img

By

Published : Oct 17, 2020, 5:09 PM IST

ग्वालियर। हाई कोर्ट के आदेश का अब जाकर असर हुआ है. कोरोना काल में गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में शहर के अलग-अलग थानों में पांच मामले दर्ज किए गए हैं, इनमें कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ हजीरा गोला का मंदिर और झांसी रोड थाने में आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं.

अमित सांघी, एसपी

कोरोना काल में विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो रहे राजनीतिक आयोजनों को लेकर एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर को निर्देश दिए थे कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत केस दर्ज किए जाएं. इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है. हाई कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश को बरकरार रखा था और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर विधानसभा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर पूर्व के प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल, ग्वालियर पूर्व से ही दूसरे प्रत्याशी सतीश सिकरवार सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने के निर्देश दिए थे.

हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कलेक्टर ने पिछले दिनों याचिकाकर्ता और न्याय मित्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो और फोटोग्राफ को आधार मानते हुए राजनीतिक रैलियों, जुलूस और आम सभा को आयोजित करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक को भेजी थी. जिसके बाद एसपी के निर्देश पर ये कार्रवाई शहर के अलग-अलग थानों में की गई है, जिसमें बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्ना लाल गोयल प्रत्याशी, जबकि ग्वालियर पूर्व के कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार सहित अन्य कांग्रेसियों पर भी मामले दर्ज किए हैं.

ग्वालियर। हाई कोर्ट के आदेश का अब जाकर असर हुआ है. कोरोना काल में गाइडलाइन का उल्लंघन करने के मामले में शहर के अलग-अलग थानों में पांच मामले दर्ज किए गए हैं, इनमें कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ हजीरा गोला का मंदिर और झांसी रोड थाने में आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं.

अमित सांघी, एसपी

कोरोना काल में विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो रहे राजनीतिक आयोजनों को लेकर एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर को निर्देश दिए थे कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत केस दर्ज किए जाएं. इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है. हाई कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश को बरकरार रखा था और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर विधानसभा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर पूर्व के प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल, ग्वालियर पूर्व से ही दूसरे प्रत्याशी सतीश सिकरवार सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने के निर्देश दिए थे.

हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कलेक्टर ने पिछले दिनों याचिकाकर्ता और न्याय मित्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो और फोटोग्राफ को आधार मानते हुए राजनीतिक रैलियों, जुलूस और आम सभा को आयोजित करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक को भेजी थी. जिसके बाद एसपी के निर्देश पर ये कार्रवाई शहर के अलग-अलग थानों में की गई है, जिसमें बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह तोमर और मुन्ना लाल गोयल प्रत्याशी, जबकि ग्वालियर पूर्व के कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिकरवार सहित अन्य कांग्रेसियों पर भी मामले दर्ज किए हैं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.