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पुलिस ने महिला आरक्षक को कोर्ट में किया पेश , जानें क्या है वजह

अपने ही विभाग की महिला आरक्षक को पुलिस ने हाई कोर्ट में पेश किया, पति ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाकर ससुरालियों पर पत्नी को अवैध रूप से बंदी बनाकर रखने का आरोप लगाया था.

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Published : Aug 27, 2019, 5:37 PM IST

हाई कोर्ट खंड पीठ , ग्वालियर

ग्वालियर। शिवपुरी पुलिस ने अपने ही विभाग में पदस्थ महिला आरक्षक को एक मामले में हाई कोर्ट में पेश किया है. महिला के पति ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी, जिसमें उसने कहा था कि उसके ससुराली अवैध रूप से उसकी पत्नी को अपने कब्जे में रखे हुए हैं, जबकि वे दोनों शादी कर चुके हैं.

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कोर्ट ने दिए थे आदेश

ग्वालियर निवासी रॉबिन सक्सेना ने शिवपुरी निवासी महिला आरक्षक से 15 अप्रैल 2019 को प्रेम विवाह किया था, उसका कहना था कि वह अपनी पत्नी को साथ में नहीं रख पा रहा है क्योंकि ससुराली उसकी पत्नी को पति के साथ भेजने तैयार नहीं हैं, युवती के परिजन इस शादी के खिलाफ हैं. कोर्ट ने शिवपुरी पुलिस को पिछले दिनों निर्देशित किया था कि वह महिला सिपाही को हर हाल में मंगलवार तक कोर्ट में पेश करें.

कोर्ट के आदेश पर शिवपुरी पुलिस ने अपने विभाग की महिला आरक्षक को कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने कहा कि हैवियस कॉर्पस में कार्पस के आने के बाद अब वह शादीशुदा जोड़े के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, वहीं युवती ने कोर्ट को बताया कि वह शिवपुरी में अपने सरकारी आवास में रह रही है.

ग्वालियर। शिवपुरी पुलिस ने अपने ही विभाग में पदस्थ महिला आरक्षक को एक मामले में हाई कोर्ट में पेश किया है. महिला के पति ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी, जिसमें उसने कहा था कि उसके ससुराली अवैध रूप से उसकी पत्नी को अपने कब्जे में रखे हुए हैं, जबकि वे दोनों शादी कर चुके हैं.

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कोर्ट ने दिए थे आदेश

ग्वालियर निवासी रॉबिन सक्सेना ने शिवपुरी निवासी महिला आरक्षक से 15 अप्रैल 2019 को प्रेम विवाह किया था, उसका कहना था कि वह अपनी पत्नी को साथ में नहीं रख पा रहा है क्योंकि ससुराली उसकी पत्नी को पति के साथ भेजने तैयार नहीं हैं, युवती के परिजन इस शादी के खिलाफ हैं. कोर्ट ने शिवपुरी पुलिस को पिछले दिनों निर्देशित किया था कि वह महिला सिपाही को हर हाल में मंगलवार तक कोर्ट में पेश करें.

कोर्ट के आदेश पर शिवपुरी पुलिस ने अपने विभाग की महिला आरक्षक को कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने कहा कि हैवियस कॉर्पस में कार्पस के आने के बाद अब वह शादीशुदा जोड़े के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, वहीं युवती ने कोर्ट को बताया कि वह शिवपुरी में अपने सरकारी आवास में रह रही है.

Intro:ग्वालियर
शिवपुरी पुलिस ने अपने ही विभाग में पदस्थ महिला आरक्षक को एक मामले में हाई कोर्ट में पेश किया है। महिला के पति ने हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी जिसमें उसने कहा था कि उसके ससुराली अवैध रूप से उसकी पत्नी को अपने कब्जे में रखे हुए हैं जबकि वे दोनों शादी कर चुके हैं।


Body:ग्वालियर में रहने वाले रोबिन सक्सेना नमक युवक ने शिवपुरी में रहने वाली महिला आरक्षक से 15 अप्रैल 2019 को प्रेम विवाह किया था उसका कहना था कि वह अपने पत्नी को साथ में नहीं रख पा रहा है क्योंकि ससुराली उसकी पत्नी को पति के साथ भेजने तैयार नहीं है। युवती के परिवार के लोग इस शादी के खिलाफ हैं। रोबिन सक्सेना यहां किसी बैंक में नौकरी करता है कोर्ट ने शिवपुरी पुलिस को पिछले दिनों निर्देशित किया था कि वह कार्पस को हर हालत में मंगलवार तक पेश करे।


Conclusion: इसके तहत शिवपुरी पुलिस ने अपने विभाग की महिला आरक्षक को पेश किया था कोर्ट ने कहा कि हैवियस कॉर्पस में कार्पस के आने के बाद अब वह शादीशुदा जोड़े के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है युवती ने कोर्ट को बताया कि वह अपने शिवपुरी में सरकारी आवास में रह रही है। बाइट अनुराधा सिंह शासकीय अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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