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MP High Court: सिंधिया के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली, SC का इंतजार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनावी याचिका पर सुनवाई टल गई है. चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, इसलिए इस पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल के बाद होगी.

MP High Court Hearing
सिंधिया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली
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Published : Apr 5, 2023, 6:51 PM IST

सिंधिया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली

ग्वालियर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा राज्यसभा चुनाव के नामांकन में अपने विरुद्ध दर्ज अपराध को छुपाने को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका लगी है. नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविंद सिंह द्वारा ये याचिका दायर की गई है. इस पर बुधवार को होनी थी. इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. इसलिए आज की सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग की. कोर्ट ने यह मांग स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर कर दी.

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुबेर बौद्ध ने हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया. इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जो पूर्व में 17 मार्च को आदेश दिया था, उसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है. इसलिए तब तक सुनवाई को रोक दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय न दे दे. इस आवेदन को स्वीकार करके कोर्ट ने 28 अप्रैल तक का वक्त याचिकाकर्ता के वकील को दे दिया है.

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ट्रायल होने का तर्क दिया : इस मामले में अभिभाषक कुबेर बौद्ध का कहना है कि ये इलेक्शन पिटीशन है. इसमें अलग-अलग इश्यू हैं. जिसका ट्रायल होना चाहिये, जबकि हाईकोर्ट ने इसकी ट्रायल नहीं की है. सिर्फ इलेक्शन पिटीशन माना है. इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है. याचिका में कहा गया है कि सिंधिया ने राज्यसभा में अपने खिलाफ दर्ज मामले को नामांकन भरते समय छुपाया है. इसलिए उनका चुनाव शून्य घोषित किया जाए.

सिंधिया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली

ग्वालियर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा राज्यसभा चुनाव के नामांकन में अपने विरुद्ध दर्ज अपराध को छुपाने को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका लगी है. नेता प्रतिपक्ष डॉ.गोविंद सिंह द्वारा ये याचिका दायर की गई है. इस पर बुधवार को होनी थी. इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. इसलिए आज की सुनवाई आगे बढ़ाने की मांग की. कोर्ट ने यह मांग स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर कर दी.

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती : याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुबेर बौद्ध ने हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया. इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जो पूर्व में 17 मार्च को आदेश दिया था, उसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है. इसलिए तब तक सुनवाई को रोक दिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय न दे दे. इस आवेदन को स्वीकार करके कोर्ट ने 28 अप्रैल तक का वक्त याचिकाकर्ता के वकील को दे दिया है.

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ट्रायल होने का तर्क दिया : इस मामले में अभिभाषक कुबेर बौद्ध का कहना है कि ये इलेक्शन पिटीशन है. इसमें अलग-अलग इश्यू हैं. जिसका ट्रायल होना चाहिये, जबकि हाईकोर्ट ने इसकी ट्रायल नहीं की है. सिर्फ इलेक्शन पिटीशन माना है. इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है. याचिका में कहा गया है कि सिंधिया ने राज्यसभा में अपने खिलाफ दर्ज मामले को नामांकन भरते समय छुपाया है. इसलिए उनका चुनाव शून्य घोषित किया जाए.

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