ग्वालियर। लोक अदालत में बिजली कंपनी द्वारा छूट की सीमा में की गई कटौती का आदेश फिर से बहाल हो गया है. अब लोक अदालत में बिजली कंपनी 50 हजार रुपये तक के बिल पर फिर से छूट प्रदान करेगी. बीते दिनों विद्युत वितरण कंपनी ने छूट सिर्फ 10 हजार रुपये तक के बिलों पर तय कर दी थी. इसके मुताबिक लोक अदालत में 10 हजार से ऊपर के बिलों पर मिलने वाली 30% की छूट बंद कर दी थी।इनको लेकर उर्जा भर्ती प्रद्युम्न सिंह तोमर विद्युत विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं और आज से छूट मिलना शुरू हो जाएगी.
पूरे प्रदेश में आदेश लागू: इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने विभाग के अधिकारियों को इस आदेश में संशोधन करने के निर्देश दिए थे. जो अब पुनर्विचार के बाद 50 हजार कर दिया गया है. यह आदेश पूरे प्रदेश में लागू होगा. आज यानि 11 फरवरी को आयोजित होने वाली लोक अदालत में भी इसी आदेश के अनुसार बिलों का निपटारा किया जाएगा. बिजली कंपनी के अधिकारियों का भी कहना है कि 11 फरवरी की लोक अदालत में 50 हजार तक के लंबित बिलों के उपभोक्ताओं को इस छूट का लाभ दिया जाएगा.
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इन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ: कुछ दिन पहले विद्युत विभाग की तरफ से निर्देश घोषित किए गए थे कि, उपभोक्ताओं को सिर्फ 10 हजार तक के बिलो में ही छूट दी जाएगी. मतलब लोक अदालत में जिस उपभोक्ता का बिजली का बिल 10,000 से अधिक है. उसको छूट का फायदा नहीं दिया जाएगा. इसके बाद विद्युत विभाग की इस आदेश से को बदल दिया गया है. खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई देते हुए इस आदेश को बदल दिया है. सभी विद्युत बिजली कंपनियों को आदेश दिए हैं कि ऐसे उपभोक्ता जिनका बिल 50,000 है उन्हें छूट के दायरे में लिया जाए. इस आदेश के बाद आज से ऐसे उपभोक्ताओं को छूट का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा.