ETV Bharat / state

रेलवे के होटल को भी नहीं मिलेगी छूट, नगर निगम को देना होगा कर - होटल

ग्वालियर हाईकोर्ट ने रेलवे प्रशासन के होटल एंबिएंस को संपत्ति कर से छूट दी है, लेकिन कोर्ट ने होटल को नगर निगम के बाकी करों का भुगतान करने के आदेश दिया है.

रेलवे विभाग को नहीं मिलेगी कर भुगतान में छूट
author img

By

Published : Apr 8, 2019, 2:05 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्टेशन परिक्षेत्र में स्थित होटल 'एंबिएंस' से संबंधित एक याचिका पर फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे की जमीन पर बने एंबिएंस होटल को संपत्ति कर से छूट दी जा सकती है, लेकिन उसे दूसरे टैक्स नगर निगम को चुकाने होंगे.

बता दें कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर होटल एंबिएंस बना हुआ है. रेलवे ने इस होटल का संचालन कार्य एक निजी फर्म को सौंपा है. करीब 4 साल पहले बनाए गए इस होटल को बेहद लग्जरी माना जाता है. नगर निगम ने होटल को टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन रेलवे ने यह कहकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उसे सरकारी उपक्रम होने के कारण टैक्स में छूट दी जाए.

रेलवे विभाग को नहीं मिलेगी कर भुगतान में छूट

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी संपत्ति होने की वजह से भले ही प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जा सकता, लेकिन नगर निगम को विकास कर और दूसरे कर रेलवे को चुकाने होंगे.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्टेशन परिक्षेत्र में स्थित होटल 'एंबिएंस' से संबंधित एक याचिका पर फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे की जमीन पर बने एंबिएंस होटल को संपत्ति कर से छूट दी जा सकती है, लेकिन उसे दूसरे टैक्स नगर निगम को चुकाने होंगे.

बता दें कि ग्वालियर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर होटल एंबिएंस बना हुआ है. रेलवे ने इस होटल का संचालन कार्य एक निजी फर्म को सौंपा है. करीब 4 साल पहले बनाए गए इस होटल को बेहद लग्जरी माना जाता है. नगर निगम ने होटल को टैक्स की वसूली के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन रेलवे ने यह कहकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उसे सरकारी उपक्रम होने के कारण टैक्स में छूट दी जाए.

रेलवे विभाग को नहीं मिलेगी कर भुगतान में छूट

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी संपत्ति होने की वजह से भले ही प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जा सकता, लेकिन नगर निगम को विकास कर और दूसरे कर रेलवे को चुकाने होंगे.

Intro:ग्वालियर
हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने स्टेशन परिक्षेत्र में स्थित होटल एंबिएंस से संबंधित एक याचिका का निराकरण करते हुए कहा है कि रेलवे की जमीन पर बने उसी के होटल को संपत्ति कर से छूट दी जा सकती है लेकिन उसे दूसरे टैक्स नगरनिगम को चुकाने होंगे।


Body:ग्वालियर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर होटल एंबिएंस बना हुआ है रेलवे ने इस होटल को संचालन के लिए एक निजी फर्म को सौंपा है ।करीब 4 साल पहले बनाए गए इस होटल को बेहद लग्जरी माना जाता है नगर निगम ने होटल को टैक्स की वसूली के नोटिस भेजा था लेकिन रेलवे ने यह कहकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की कि उसे सरकारी उपक्रम होने के कारण टैक्सो से छूट है।


Conclusion:हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकारी संपत्ति पर भले प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जा सकता लेकिन समेकित कर नगर विकास कर और दूसरे कर रेलवे को चुकाने होंगे गौरतलब है कि इससे पहले ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण को भी हाई कोर्ट ने संपत्ति का से छूट दी थी लेकिन उसे करीब 5 करोड़ रुपये दूसरे टेस्ट के चुकाने के आदेश दिए थे।
बाइट अंकुर माहेश्वरी अधिवक्ता नगर निगम हाई कोर्ट ग्वालियर
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.