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MP High Court : हाईकोर्ट की LIVE स्ट्रीम सोशल मीडिया पर, वीडियो में छेड़छाड़ को लेकर पुलिस से शिकायत

सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट की लाइव सुनवाई के वीडियो में छेड़छाड़ होने की शिकायत पुलिस में की गई है. कई यू ट्यूब चैनल कंटेंट में छेड़छाड़ कर इसे वायरल कर रहे हैं, जोकि आपत्तिजनक और अपराध है. शिकायत में बाकायदा इसके सबूत पेश किए गए हैं. (High court live stream on social media) (Complaint regarding video tampering)

High court live stream on social media
हाईकोर्ट की LIVE स्ट्रीम सोशल मीडिया पर
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Published : Jul 26, 2022, 3:54 PM IST

Updated : Jul 26, 2022, 4:10 PM IST

ग्वालियर। इन दिनों सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीम वीडियो वायरल हो रही है. यूट्यूब चैनल अपने तरीके से एडिट करके इसे वायरल कर रहे हैं. इसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच के सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर यूनिवर्सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

वीडियो में छेड़छाड़ करना अपराध : एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने शिकायत में कहा है कि लाइव वीडियो स्ट्रीम केवल लोग देख और सुन सकते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन इन दिनों कोर्ट की सुनवाई एडिट करके वायरल की जा रही है. कई यूट्यूब चैनल अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इसका अनुचित तरीके से प्रयोग कर रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है.

हाईकोर्ट की LIVE स्ट्रीम सोशल मीडिया पर

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एडवोकेट ने नियमों का हवाला दिया : शिकायत में नियमों का हवाला भी दिया गया है. उनका कहना है कि कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, जो हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीम वीडियो में छेड़छाड़ कर उनमें भ्रमित और आपत्तिजनक कंटेंट डाल रहे हैं. ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाना जरूरी है. (High court live stream on social media) (Complaint regarding video tampering)

High court live stream on social media
हाईकोर्ट की LIVE स्ट्रीम सोशल मीडिया पर

ग्वालियर। इन दिनों सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीम वीडियो वायरल हो रही है. यूट्यूब चैनल अपने तरीके से एडिट करके इसे वायरल कर रहे हैं. इसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच के सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर यूनिवर्सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

वीडियो में छेड़छाड़ करना अपराध : एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने शिकायत में कहा है कि लाइव वीडियो स्ट्रीम केवल लोग देख और सुन सकते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन इन दिनों कोर्ट की सुनवाई एडिट करके वायरल की जा रही है. कई यूट्यूब चैनल अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इसका अनुचित तरीके से प्रयोग कर रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है.

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एडवोकेट ने नियमों का हवाला दिया : शिकायत में नियमों का हवाला भी दिया गया है. उनका कहना है कि कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, जो हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीम वीडियो में छेड़छाड़ कर उनमें भ्रमित और आपत्तिजनक कंटेंट डाल रहे हैं. ऐसे में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाना जरूरी है. (High court live stream on social media) (Complaint regarding video tampering)

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हाईकोर्ट की LIVE स्ट्रीम सोशल मीडिया पर
Last Updated : Jul 26, 2022, 4:10 PM IST
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