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HC ने केंद्र-राज्य को भेजा नोटिस, एसिडिटी की दवा में खतरनाक ड्रग्स के इस्तेमाल पर मांगा जवाब - ड्रग कंट्रोलर को ग्वालियर बेंच का नोटिस

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ड्रग कंट्रोलर के अलावा केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.एसिडिटी की दवा में खतरनाक ड्रग के इस्तेमाल से कैंसर होने की संभावना रहती है.

Gwalior Bench notice to Drug Controller
हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब
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Published : Dec 16, 2019, 10:06 PM IST

Updated : Dec 16, 2019, 11:08 PM IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अलावा केंद्र और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. दरअसल कोर्ट ने एसिडिटी दूर करने वाली एसीलॉक दवा में खतरनाक ड्रग रेनिटिडाइन के साइड इफेक्ट से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने के मामले को लेकर जवाब मांगा है.

हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब

सरकार नहीं दे रही ध्यान
अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस खतरनाक ड्रग के साइड इफेक्ट से कैंसर के होने का खतरा रहता है. जिसके चलते इसे बैन कर दिया है और मार्केट से दवाओं को वापस मंगाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन भारत में धड़ल्ले से एसिडिटी को दूर करने के लिए दवा में इस ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सरकार की ओर से न तो कोई चेतावनी जारी की गई है और ना ही इस दवा को बैन किया गया है.

बता दें कि इस खतरनाक ड्रग से बनने वाली दवाओं को लोग पाचन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए बेधड़क खाते हैं.

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अलावा केंद्र और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है. दरअसल कोर्ट ने एसिडिटी दूर करने वाली एसीलॉक दवा में खतरनाक ड्रग रेनिटिडाइन के साइड इफेक्ट से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने के मामले को लेकर जवाब मांगा है.

हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब

सरकार नहीं दे रही ध्यान
अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस खतरनाक ड्रग के साइड इफेक्ट से कैंसर के होने का खतरा रहता है. जिसके चलते इसे बैन कर दिया है और मार्केट से दवाओं को वापस मंगाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन भारत में धड़ल्ले से एसिडिटी को दूर करने के लिए दवा में इस ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सरकार की ओर से न तो कोई चेतावनी जारी की गई है और ना ही इस दवा को बैन किया गया है.

बता दें कि इस खतरनाक ड्रग से बनने वाली दवाओं को लोग पाचन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए बेधड़क खाते हैं.

Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पेट संबंधी शिकायतों खासकर गैस को दूर करने के लिए अक्सर इस्तेमाल में आने वाली दवा एसीलॉक में खतरनाक ड्रग रेनिटिडाइन के होने और इसके दूरगामी प्रभावों में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के होने के मामले में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया सहित केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।


Body:दरअसल अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस खतरनाक ड्रग के दूरगामी प्रभावों में कैंसर के होने के चलते इसे प्रतिबंधित कर दिया है, और मार्केट से दवाओं को वापस मंगाने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन भारत में धड़ल्ले से गैस या एसिडिटी को दूर करने के लिए ली जाने वाली दवा में इसका इस्तेमाल हो रहा है।पर सरकार की ओर से न तो कोई चेतावनी जारी की गई है ना ही इस पर प्रतिबंध लगाया गया है।


Conclusion:रेनिटिडाइन ड्रग में खतरनाक रसायन होने संबंधी एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है जिस पर सोमवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया तथा केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि इस खतरनाक ड्रग से बनने वाली दवाओं को लोग पाचन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए बेधड़क खाते रहते हैं ।
बाइट विभोर साहू... याचिकाकर्ता अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
Last Updated : Dec 16, 2019, 11:08 PM IST
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