ग्वालियर। शहर में गुड़ा-गुड़ी नाका स्थित मुक्तिधाम में पांच महीने के एक बच्चे के शव को दफन किए जाने के मामले में ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच ने शासन के जवाब पर नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने मामले में जल्द ही शासन को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.
शहर के सतीश गोड़ के पांच महीने के बेटे आर्यन गोड़ की मार्च 2018 में मौत हो गई थी. परिजनों ने उसे गुढा़-गुड़ी नाका स्थित मुक्तिधाम में दफनाया था. अगले दिन परिजन जब दूध और पूजा सामग्री रखने वहां गए तो दफन किए हुए स्थान पर रखा पत्थर वहां से गायब था. गड्ढा खोदकर देखा गया तो उसमें बच्चे की लाश भी नहीं थी और गड्ढे को बंद भी कर दिया गया था. जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लाश को गायब करने का आरोप लगाया था.
मामले में एक याचिका ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में लगाई गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने ने शासन से जवाब तलब करने को कहा था. इस पर शासन ने अपने जवाब में यह कहा था कि मुक्तिधाम में एक चौकीदार हमेशा तैनात रहता है. ऐसे में ना तो कोई व्यक्ति और ना ही कोई जानवर वहां आकर लाश निकाल सकता है. परिजनों ने इस मामले में कंपू थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन शासन ने जो जबाव पेश किया था उस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी.