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कब्र से गायब हो गया पांच साल के बच्चे का शव, हाईकोर्ट ने शासन से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

ग्वालियर में गुड़ा-गुड़ी का नाका स्थित मुक्तिधाम में पांच महीने के बच्चे के दफन शव को गायब किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने शासन के जवाब पर नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने मामले में शासन से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

हाई कोर्ट ने शासन से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
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Published : Sep 25, 2019, 9:18 PM IST

ग्वालियर। शहर में गुड़ा-गुड़ी नाका स्थित मुक्तिधाम में पांच महीने के एक बच्चे के शव को दफन किए जाने के मामले में ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच ने शासन के जवाब पर नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने मामले में जल्द ही शासन को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

हाई कोर्ट ने शासन से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

शहर के सतीश गोड़ के पांच महीने के बेटे आर्यन गोड़ की मार्च 2018 में मौत हो गई थी. परिजनों ने उसे गुढा़-गुड़ी नाका स्थित मुक्तिधाम में दफनाया था. अगले दिन परिजन जब दूध और पूजा सामग्री रखने वहां गए तो दफन किए हुए स्थान पर रखा पत्थर वहां से गायब था. गड्ढा खोदकर देखा गया तो उसमें बच्चे की लाश भी नहीं थी और गड्ढे को बंद भी कर दिया गया था. जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लाश को गायब करने का आरोप लगाया था.

मामले में एक याचिका ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में लगाई गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने ने शासन से जवाब तलब करने को कहा था. इस पर शासन ने अपने जवाब में यह कहा था कि मुक्तिधाम में एक चौकीदार हमेशा तैनात रहता है. ऐसे में ना तो कोई व्यक्ति और ना ही कोई जानवर वहां आकर लाश निकाल सकता है. परिजनों ने इस मामले में कंपू थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन शासन ने जो जबाव पेश किया था उस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी.

ग्वालियर। शहर में गुड़ा-गुड़ी नाका स्थित मुक्तिधाम में पांच महीने के एक बच्चे के शव को दफन किए जाने के मामले में ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच ने शासन के जवाब पर नाराजगी जाहिर की है. हाईकोर्ट ने मामले में जल्द ही शासन को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

हाई कोर्ट ने शासन से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

शहर के सतीश गोड़ के पांच महीने के बेटे आर्यन गोड़ की मार्च 2018 में मौत हो गई थी. परिजनों ने उसे गुढा़-गुड़ी नाका स्थित मुक्तिधाम में दफनाया था. अगले दिन परिजन जब दूध और पूजा सामग्री रखने वहां गए तो दफन किए हुए स्थान पर रखा पत्थर वहां से गायब था. गड्ढा खोदकर देखा गया तो उसमें बच्चे की लाश भी नहीं थी और गड्ढे को बंद भी कर दिया गया था. जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लाश को गायब करने का आरोप लगाया था.

मामले में एक याचिका ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में लगाई गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने ने शासन से जवाब तलब करने को कहा था. इस पर शासन ने अपने जवाब में यह कहा था कि मुक्तिधाम में एक चौकीदार हमेशा तैनात रहता है. ऐसे में ना तो कोई व्यक्ति और ना ही कोई जानवर वहां आकर लाश निकाल सकता है. परिजनों ने इस मामले में कंपू थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन शासन ने जो जबाव पेश किया था उस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी.

Intro:ग्वालियर
शहर में गुढा़ गुड़ी का नाका स्थित मुक्तिधाम में 5 महीने के बच्चे के दफन शव को गायब किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने शासन के जवाब पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगले 3 सप्ताह बाद शासन स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। बच्चे के परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लाश को गायब करने का आरोप लगाया था।


Body:दरअसल सतीश गोड़ के 5 महीने के बेटे आर्यन गोड़ की मार्च 2018 में मौत हो गई थी परिजनों ने उसे गुढा़ गुड़ी का नाका स्थित मुक्तिधाम में दफनाया था अगले दिन परिजन जब दूध और पूजा सामग्री रखने वहां गए तो दफन किए हुए स्थान पर रखा पत्थर वहां से गायब था। गड्ढा खोदकर देखा गया तो उसमें बच्चे की लाश भी नहीं थी खास बात यह थी कि गड्ढे को बंद भी किया गया था। जबकि अधिवक्ता का तर्क है कि यदि कोई आवारा जानवर लाश को निकाल भी लेता तो गड्ढे को बंद नहीं करता।


Conclusion:शासन ने अपने जवाब में यह भी कहा था कि मुक्तिधाम में एक चौकीदार हमेशा तैनात रहता है ऐसे में ना तो कोई व्यक्ति वहां आकर लाश निकाल सकता है और ना ही आवारा जानवर। परिजनों ने इस मामले में कंपू थाने में शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कार्रवाई होता ना देख पिता ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। लेकिन शासन के स्टेटस रिपोर्ट से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं है और इस पर दोबारा स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है।
बाइट अवधेश तोमर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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