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Gwalior Online Fraud Case: लाखों की ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी 9 महीने से जेल में बंद, कोर्ट ने जांच अधिकारी को डायरी के साथ बुलाया - Gwalior online fraud case

एक ऑनलाइन ठगी के मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विवेचना अधिकारी को केस डायरी के साथ तलब किया है. आरोपी ने अपनी जमानत याचिका जिला न्यायालय से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में पेश की थी.

File Pic of High Court Gwalior bench
फाइल फोटो हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ
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Published : Aug 21, 2023, 9:45 AM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने लाखों की ऑनलाइन ठगी के मामले में विवेचना अधिकारी को केस डायरी के साथ तलब किया है. इस मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक आरोपी मनोहर राय को गिरफ्तार किया था. वह इन दिनों जेल में है, उसे 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है. आरोपी ने अपनी जमानत याचिका जिला न्यायालय से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में पेश की थी.

झूठा फंसाने का आरोप: हाईकोर्ट में पेश जमानत याचिका में आरोपी ने बताया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि ठगी के इस मामले में सरगना कोई और है. आरोपी का कहना है कि उसे तो परिस्थिति जन्य तरीके से पुलिस ने आरोपी बना दिया है, जबकि उसका इस केस से कोई लेना-देना नहीं है. हाईकोर्ट ने मनोहर राय की जमानत याचिका पर अब क्राइम ब्रांच के विवेचना अधिकारी को पूरी केस डायरी के साथ तलब किया है. गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में थाटीपुर की रहने वाली एक महिला के खाते से करीब सवा आठ लाख रुपए ऑनलाइन ठगों ने निकाल लिए थे.

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पीड़ित महिला ने दर्ज कराई थी शिकायत: परेशान महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी. इस पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन रकम के अन्य खातों में ट्रांसफर होने के कारण एक आरोपी मनोहर राय को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उसे जेल भेज दिया था. आरोपी दिसंबर से 2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है और उसकी जमानत दो बार निरस्त हो चुकी है. इसलिए उसने दोबारा न्यायालय में अपील की है और अपने को बेगुनाह बताते हुए असली सरगना को पकड़ने की बात उसने न्यायालय से कही.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने लाखों की ऑनलाइन ठगी के मामले में विवेचना अधिकारी को केस डायरी के साथ तलब किया है. इस मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक आरोपी मनोहर राय को गिरफ्तार किया था. वह इन दिनों जेल में है, उसे 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है. आरोपी ने अपनी जमानत याचिका जिला न्यायालय से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में पेश की थी.

झूठा फंसाने का आरोप: हाईकोर्ट में पेश जमानत याचिका में आरोपी ने बताया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि ठगी के इस मामले में सरगना कोई और है. आरोपी का कहना है कि उसे तो परिस्थिति जन्य तरीके से पुलिस ने आरोपी बना दिया है, जबकि उसका इस केस से कोई लेना-देना नहीं है. हाईकोर्ट ने मनोहर राय की जमानत याचिका पर अब क्राइम ब्रांच के विवेचना अधिकारी को पूरी केस डायरी के साथ तलब किया है. गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में थाटीपुर की रहने वाली एक महिला के खाते से करीब सवा आठ लाख रुपए ऑनलाइन ठगों ने निकाल लिए थे.

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पीड़ित महिला ने दर्ज कराई थी शिकायत: परेशान महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी. इस पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन रकम के अन्य खातों में ट्रांसफर होने के कारण एक आरोपी मनोहर राय को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था और उसे जेल भेज दिया था. आरोपी दिसंबर से 2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है और उसकी जमानत दो बार निरस्त हो चुकी है. इसलिए उसने दोबारा न्यायालय में अपील की है और अपने को बेगुनाह बताते हुए असली सरगना को पकड़ने की बात उसने न्यायालय से कही.

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