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Gwalior High Court News स्वच्छ भारत मिशन में गड़बड़ी पर हाई कोर्ट सख्त, भिंड कलेक्टर से रिपोर्ट की तलब

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुई गड़बड़ी पर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने कहा कि इस मिशन के तहत शौचालय बनाने में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है. कोर्ट ने भिंड कलेक्टर से पूरी रिपोर्ट तलब की है.Gwalior High Court News,swachh bharat mission,swachh bharat mission fault

Gwalior High Court
ग्वालियर हाईकोर्ट
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Published : Aug 25, 2022, 2:33 PM IST

ग्वालियर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाने की योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एक बार फिर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अपना सख्त रूख अपनाया है.कोर्ट ने कहा कि यह घोटाला पूरे प्रदेश में है. इसकी विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए. लिहाजा हाईकोर्ट ने भिंड कलेक्टर से शौचालय निर्माण की पूरी डिटेल रिपोर्ट तलब की है.

कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट

कोर्ट ने माना करोड़ों रुपए का हुआ भ्रष्टाचार- दरअसल, पूर्व में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शौचालय निर्माण में हुई गड़बड़ी में जांच के आदेश और रिकवरी के आदेश दिए थे. जिसके बाद जिम्मेदार अफसरों ने गड़बड़ी की राशि तो वसूल ली थी लेकिन उनके खिलाफ नौकरी से हटाने कार्रवाई नहीं की थी. ऐसे में याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दाखिल की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है. साथ ही कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत भिंड जिले के ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाने में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है. जिसमें सीधे तौर पर पंचायत सचिव और रोजगार सहायक जिम्मेदार थे, जिन पर कार्रवाई नहीं की गयी है.

स्वच्छ भारत मिशन पर अधिकारी लगा रहे पलीता, आधे-अधूरे बने शौचालय, फिर भी गांव ओडीएफ घोषित

जवाब पेश करने मांग 3 सप्ताह का समय- याचिकाकर्ता ने शौचालय घोटाले में भिंड जिले के एतारी गांव का हवाला दिया था. इसमें कहा था कि यहां शौचालय निर्माण में घोटाला हुआ है. साथ ही यह घोटाला पूरे मध्यप्रदेश में है. इसकी पूरी जांच विस्तृत रूप से होनी चाहिए. जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा है.

ग्वालियर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाने की योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एक बार फिर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अपना सख्त रूख अपनाया है.कोर्ट ने कहा कि यह घोटाला पूरे प्रदेश में है. इसकी विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए. लिहाजा हाईकोर्ट ने भिंड कलेक्टर से शौचालय निर्माण की पूरी डिटेल रिपोर्ट तलब की है.

कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट

कोर्ट ने माना करोड़ों रुपए का हुआ भ्रष्टाचार- दरअसल, पूर्व में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शौचालय निर्माण में हुई गड़बड़ी में जांच के आदेश और रिकवरी के आदेश दिए थे. जिसके बाद जिम्मेदार अफसरों ने गड़बड़ी की राशि तो वसूल ली थी लेकिन उनके खिलाफ नौकरी से हटाने कार्रवाई नहीं की थी. ऐसे में याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दाखिल की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है. साथ ही कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत भिंड जिले के ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय बनाने में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है. जिसमें सीधे तौर पर पंचायत सचिव और रोजगार सहायक जिम्मेदार थे, जिन पर कार्रवाई नहीं की गयी है.

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जवाब पेश करने मांग 3 सप्ताह का समय- याचिकाकर्ता ने शौचालय घोटाले में भिंड जिले के एतारी गांव का हवाला दिया था. इसमें कहा था कि यहां शौचालय निर्माण में घोटाला हुआ है. साथ ही यह घोटाला पूरे मध्यप्रदेश में है. इसकी पूरी जांच विस्तृत रूप से होनी चाहिए. जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए हाईकोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा है.

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