ग्वालियर। कुटुंब न्यायालय ने एक महिला को उसके पति से अलग होने का कारण सही मानते हुए उसका तलाक मंजूर कर लिया है, साथ ही महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ उसकी सजा को बढ़ाने की अर्जी भी हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है. दरअसल एक महिला ने कुटुंब न्यायालय में अपने पति से तलाक लेने के लिए आवेदन लगाया था. महिला का कहना था कि उसका पति अपनी ही 13 साल की बेटी के साथ अश्लील हरकत करता है, इसकी शिकायत उसने पुलिस में भी की थी पुलिस ने कलयुगी पिता के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था और उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था, जहां से उसे 5 साल की सजा हुई थी.
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बेटी के साथ पति करता था अश्लीलता
यह महिला अब पति की सजा पूरी होने के बाद उसके साथ रहना नहीं चाहती है. इसके अलावा महिला ने अपने पति की सजा को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में भी एक एप्लीकेशन लगाई है. वहीं उसने पति से तलाक भी मांगा थ. कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश ने पाया कि पत्नी और बेटी के साथ क्रूरता करने वाले पति के साथ अब उस महिला का रहना मुश्किल है. इसी आधार पर कोर्ट ने महिला के तलाक को मंजूरी दे दी, क्योंकि ऐसे में मां-बेटी दोनों का ही जीवन ऐसे पति और पिता के संरक्षण में जोखिम भरा है और शांति पूर्वक जीवन वे लोग नहीं जी सकते है.