ग्वालियर। जिला न्यायालय ने दलित युवक की नृशंस हत्या के मामले में तीन दबंगों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. इस हत्याकांड में 7 लोग आरोपी बनाए गए थे, लेकिन चार आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.
विशेष न्यायालय एट्रोसिटीज ने करीब 3 साल पहले 5 अक्टूबर 2017 को हजीरा थाना क्षेत्र के राठौर चौक इलाके में हुई घटना में यह फैसला सुनाया है. जिसमें मोबाइल दुकानदार सौरव जाटव नामक युवक की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड को उस समय अंजाम दिया गया था, जब सौरभ जाटव अपनी मोबाइल एसेसरीज की दुकान पर बैठा हुआ था.
शाम सात बजे स्थानीय बदमाश करण सिंह तोमर, वीर सिंह आशु सिंह, राजा सिकरवार मुला तोमर, लोकेंद्र सिंह और आशुतोष तिवारी उसके पास आ धमके. जरा सी बात पर कहासुनी के बाद इन लोगों ने उसके सिर पैर और सीने में तीन गोलियां मारी. जिससे बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हजीरा पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था. करण सिंह तोमर आशुतोष तिवारी और लोकेंद्र सिंह तोमर को कोर्ट ने हत्याकांड का दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. जबकि वीर सिंह राजा सिकरवार मुला तोमर और आशु सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है.