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मानहानि मामले में कोर्ट में फरियादी पक्ष के दर्ज हुए बयान, अब दिग्विजय सिंह की बारी, 15 जनवरी को अगली सुनवाई

ग्वालियर जिला न्यायालय की स्पेशल कोर्ट में आज दिग्विजय सिंह के मानहानि मामले में फरियादी अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने अपने साक्ष्य कोर्ट में पेश किए हैं और बयान दर्ज कराए हैं. अब परिवादी पक्ष के बयान दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह की तरफ से भी बयान दर्ज होंगे. मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी.

Digvijay Singh former CM
दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम
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Published : Dec 21, 2022, 4:25 PM IST

मानहानि मामले में फरियादी पक्ष के बयान दर्ज

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला न्यायालय की स्पेशल कोर्ट में बुधवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राज्य सभा सदस्य दिग्विजय सिंह के मानहानि मामले में (defamation case against digvijay singh) फरियादी अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने अपने साक्ष्य कोर्ट में पेश किए हैं. साथ ही बयान दर्ज किए हैं. ये बयान मानहानि के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सैनी की कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं. दरअसल ग्वालियर में आरएसएस, भाजपा के खिलाफ गलत बयान (wrong statement case against RSS BJP) देने के मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामला चल रहा है.

किस मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ लगाई गई मानहानि: इस मामले पर अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने याचिका लगाई है. फरियादी अवधेश ने याचिका में कहा है कि 31 अगस्त 2019 को दिग्विजय सिंह ने भिंड के एक राजनीतिक कार्यक्रम में कहा था- 'एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं. वह भाजपा, आरएसएस व बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं (wrong statement case against RSS BJP)'. एक बात और बताता हूं कि पाकिस्तान की जासूसी संस्था आईएसआई के लिए जितना तो मुसलमान जासूसी का काम नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा गैर मुसलमान कर रहे हैं.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर

15 जनवरी को होगी अगली सुनवाई: इसी बयान को आधार मानकर याचिकाकर्ता ने मानहानि का मामला लगाया है ( defamation case against digvijay singh). वहीं इस मामले में दिग्विजय सिंह को पिछली सुनवाई पर जमानत मिल चुकी है. फरियादी अवधेश सिंह का कहना है कि आरोप मानहानिकारक थे. जिसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी. कोर्ट ने भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज किया था. जिस पर दिग्विजय सिंह को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के आवेदन पर उन्हें जमानत दे दी है. वहीं अब परिवादी पक्ष के बयान दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह की तरफ से भी बयान दर्ज होंगे. मामले में दिग्विजय सिंह के वकील ने कोर्ट से कागजातों के प्रतिपरीक्षण के लिए समय मांगा है. बताया जा रहा है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी.

मानहानि मामले में फरियादी पक्ष के बयान दर्ज

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला न्यायालय की स्पेशल कोर्ट में बुधवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राज्य सभा सदस्य दिग्विजय सिंह के मानहानि मामले में (defamation case against digvijay singh) फरियादी अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने अपने साक्ष्य कोर्ट में पेश किए हैं. साथ ही बयान दर्ज किए हैं. ये बयान मानहानि के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सैनी की कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं. दरअसल ग्वालियर में आरएसएस, भाजपा के खिलाफ गलत बयान (wrong statement case against RSS BJP) देने के मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि मामला चल रहा है.

किस मामले में दिग्विजय सिंह के खिलाफ लगाई गई मानहानि: इस मामले पर अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने याचिका लगाई है. फरियादी अवधेश ने याचिका में कहा है कि 31 अगस्त 2019 को दिग्विजय सिंह ने भिंड के एक राजनीतिक कार्यक्रम में कहा था- 'एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं. वह भाजपा, आरएसएस व बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं (wrong statement case against RSS BJP)'. एक बात और बताता हूं कि पाकिस्तान की जासूसी संस्था आईएसआई के लिए जितना तो मुसलमान जासूसी का काम नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा गैर मुसलमान कर रहे हैं.

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर

15 जनवरी को होगी अगली सुनवाई: इसी बयान को आधार मानकर याचिकाकर्ता ने मानहानि का मामला लगाया है ( defamation case against digvijay singh). वहीं इस मामले में दिग्विजय सिंह को पिछली सुनवाई पर जमानत मिल चुकी है. फरियादी अवधेश सिंह का कहना है कि आरोप मानहानिकारक थे. जिसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी. कोर्ट ने भारतीय दंड विधान की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज किया था. जिस पर दिग्विजय सिंह को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के आवेदन पर उन्हें जमानत दे दी है. वहीं अब परिवादी पक्ष के बयान दर्ज होने के बाद दिग्विजय सिंह की तरफ से भी बयान दर्ज होंगे. मामले में दिग्विजय सिंह के वकील ने कोर्ट से कागजातों के प्रतिपरीक्षण के लिए समय मांगा है. बताया जा रहा है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी.

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