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ज्योतिरादित्य, माधवी, चित्रांगदा सिंधिया पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, सबको किया तलब

हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां-बहन पर ₹10000 जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जमीन संबंधी मामले में तीन बार जवाब नहीं देने पर फिर तलब किया है.

सिंधिया पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
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Published : Jun 27, 2019, 6:08 PM IST

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां माधवी राजे, बहन चित्रांगदा राजे पर ₹10000 का जुर्माना लगाया है, ये जुर्माना कोर्ट ने जमीन संबंधी एक विवाद में तीन बार मौका देने के बावजूद जवाब नहीं देने पर लगाया है.

सिंधिया पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना


याचिकाकर्ता उपेंद्र चतुर्वेदी ने 2014 में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि उक्त नंबर की जमीन सरकारी है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता वाली कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट ने जमीन को गलत तरीके से नारायणा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया है. जहां अब मल्टीस्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है.महल गांव के सर्वे नंबर 1212 और 1211 में बहुमंजिला इमारत और दो मैरिज गार्डन बने हुए हैं. जिसके चलते कोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिला प्रशासन, नगर निगम एवं नारायण बिल्डर्स को नोटिस भेजकर तलब किया था, सभी पक्षकारों ने अपने जवाब दे दिए, लेकिन सिंधिया परिवार ने जवाब पेश नहीं किया.


इसी साल मार्च और अप्रैल में दो बार कोर्ट की ओर से तारीख दी गई, लेकिन उस समय भी सिंधिया और उनके परिवार के लोगों ने जवाब नहीं दिया. इसलिए हाईकोर्ट ने सिंधिया परिवार पर ₹10000 का जुर्माना लगाया और 15 दिनों में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां माधवी राजे, बहन चित्रांगदा राजे पर ₹10000 का जुर्माना लगाया है, ये जुर्माना कोर्ट ने जमीन संबंधी एक विवाद में तीन बार मौका देने के बावजूद जवाब नहीं देने पर लगाया है.

सिंधिया पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना


याचिकाकर्ता उपेंद्र चतुर्वेदी ने 2014 में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि उक्त नंबर की जमीन सरकारी है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता वाली कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट ने जमीन को गलत तरीके से नारायणा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया है. जहां अब मल्टीस्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है.महल गांव के सर्वे नंबर 1212 और 1211 में बहुमंजिला इमारत और दो मैरिज गार्डन बने हुए हैं. जिसके चलते कोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिला प्रशासन, नगर निगम एवं नारायण बिल्डर्स को नोटिस भेजकर तलब किया था, सभी पक्षकारों ने अपने जवाब दे दिए, लेकिन सिंधिया परिवार ने जवाब पेश नहीं किया.


इसी साल मार्च और अप्रैल में दो बार कोर्ट की ओर से तारीख दी गई, लेकिन उस समय भी सिंधिया और उनके परिवार के लोगों ने जवाब नहीं दिया. इसलिए हाईकोर्ट ने सिंधिया परिवार पर ₹10000 का जुर्माना लगाया और 15 दिनों में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.

Intro:ग्वालियर
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसमें महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी मां माधवी राजे सिंधिया बहन चित्रांगदा राजे सिंधिया पर ₹10000 का हर्जाना लगाया है यह हर्जाना कोर्ट ने उन्हें जमीन संबंधी एक मामले में तीन बार मौका देने के बावजूद जवाब नहीं देने पर लगाया है।


Body:दरअसल मेल गांव सर्वे नंबर 1212 और 1211 में बहुमंजिला इमारत और दो मैरिज गार्डन बने हुए हैं याचिकाकर्ता उपेंद्र चतुर्वेदी ने 2014 में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि उक्त सर्वे नंबर की जमीन सरकारी है जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता वाली कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट जमीन को गलत तरीके से नारायणा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया है जहां अब मल्टी खड़ी हो चुकी है इस मामले में पहले कोर्ट ने ज्योतिराज सिंधिया और जिला प्रशासन नगर निगम एवं नारायणा बिल्डर को नोटिस जारी किए थे और जवाब तलब किया था सभी पक्षकारों ने अपने जवाब दे दिए लेकिन सिंधिया परिवार में जवाब पेश नहीं किया था।


Conclusion:इसी साल मार्च और अप्रैल में दो बार और कोर्ट की ओर से मौके दिए गए लेकिन उस समय भी सिंधिया और उनके परिवार ने जवाब नहीं दिया। गत दिवस जब कोर्ट में जब याचिका पर सुनवाई हुई तब बताया गया कि सिंधिया परिवार की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है ।इस पर हाईकोर्ट ने सिंधिया परिवार पर ₹10000 की कॉस्ट लगाई और 15 दिन में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया।
बाइट सीपी सिंह... याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हाई कोर्ट ग्वालियर
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