ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां माधवी राजे, बहन चित्रांगदा राजे पर ₹10000 का जुर्माना लगाया है, ये जुर्माना कोर्ट ने जमीन संबंधी एक विवाद में तीन बार मौका देने के बावजूद जवाब नहीं देने पर लगाया है.
याचिकाकर्ता उपेंद्र चतुर्वेदी ने 2014 में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि उक्त नंबर की जमीन सरकारी है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता वाली कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट ने जमीन को गलत तरीके से नारायणा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया है. जहां अब मल्टीस्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है.महल गांव के सर्वे नंबर 1212 और 1211 में बहुमंजिला इमारत और दो मैरिज गार्डन बने हुए हैं. जिसके चलते कोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिला प्रशासन, नगर निगम एवं नारायण बिल्डर्स को नोटिस भेजकर तलब किया था, सभी पक्षकारों ने अपने जवाब दे दिए, लेकिन सिंधिया परिवार ने जवाब पेश नहीं किया.
इसी साल मार्च और अप्रैल में दो बार कोर्ट की ओर से तारीख दी गई, लेकिन उस समय भी सिंधिया और उनके परिवार के लोगों ने जवाब नहीं दिया. इसलिए हाईकोर्ट ने सिंधिया परिवार पर ₹10000 का जुर्माना लगाया और 15 दिनों में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.