ग्वालियर। जिला उपभोक्ता फोरम ने शहर में स्थित वी मार्ट शोरूम से शर्ट खरीदने वाले उपभोक्ता से अपना नाम लिखा कैरी बैग का शुल्क वसूलना भारी पड़ा है. जिला उपभोक्ता फोरम ने वी मार्ट शोरूम पर 2000 रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता को 500 रुपए प्रकरण के खर्च भी के भी चुकाने होंगे और कैरी बैग का लिया गया 5 रुपए का शुल्क वापस करना होगा.
दरअसल ग्वालियर में प्रैक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता यश जैन ने सितंबर 2019 में विनय नगर स्थित v-mart शोरूम से दो टीशर्ट खरीदी थी. इसका उन्होंने विधिवत 1203 रुपए का भुगतान भी किया. शर्ट जिस कैरी बैग में रख कर दी गई, उस पर v-mart लिखा हुआ था और बिल पर इस कैरी बैग के 5 अतिरिक्त रूप से वसूले गए थे. यह सेवा नियमों के विपरीत था. क्योंकि अधिवक्ता ने दोनों टी-शर्ट के एमआरपी के मुताबिक भुगतान किया था और बिल लिया था.
V-Mart के इस कृत्य को उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में चुनौती दी. उनका कहना था कि जब वह खरीदी गए सामान का अधिकतम विक्रय मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, तो कैरी बैग के 5 वसूलना गलत है. क्योंकि इससे ग्राहक का कोई फायदा नहीं है, बल्कि V-Mart लिखा कैरी बैग लेकर घूमने से संस्थान का ही प्रचार प्रसार होता है. उनके इस तथ्य को फोरम ने उचित ठहराया. क्योंकि इससे पहले पंजाब में भी इसी तरह के एक आदेश में कैरी बैग का शुल्क वसूलना मल्टीस्टोर को भारी पड़ा था.