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V-Mart को कैरी बैग के पांच रुपये 2500 रुपये के साथ लौटाने होंगे

ग्वालियर में वी मार्ट शोरूम से शर्ट खरीदने वाले उपभोक्ता से अपना नाम लिखा कैरी बैग का शुल्क वसूलने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

Gwalior District Court
ग्वालियर जिला कोर्ट
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Published : Feb 5, 2021, 10:54 PM IST

Updated : Feb 6, 2021, 2:21 PM IST

ग्वालियर। जिला उपभोक्ता फोरम ने शहर में स्थित वी मार्ट शोरूम से शर्ट खरीदने वाले उपभोक्ता से अपना नाम लिखा कैरी बैग का शुल्क वसूलना भारी पड़ा है. जिला उपभोक्ता फोरम ने वी मार्ट शोरूम पर 2000 रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता को 500 रुपए प्रकरण के खर्च भी के भी चुकाने होंगे और कैरी बैग का लिया गया 5 रुपए का शुल्क वापस करना होगा.

V-Mart को कैरी बैग का शुल्क वसूलना पड़ा भारी

दरअसल ग्वालियर में प्रैक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता यश जैन ने सितंबर 2019 में विनय नगर स्थित v-mart शोरूम से दो टीशर्ट खरीदी थी. इसका उन्होंने विधिवत 1203 रुपए का भुगतान भी किया. शर्ट जिस कैरी बैग में रख कर दी गई, उस पर v-mart लिखा हुआ था और बिल पर इस कैरी बैग के 5 अतिरिक्त रूप से वसूले गए थे. यह सेवा नियमों के विपरीत था. क्योंकि अधिवक्ता ने दोनों टी-शर्ट के एमआरपी के मुताबिक भुगतान किया था और बिल लिया था.

Complainant Yash Jain
शिकायतकर्ता यश जैन

V-Mart के इस कृत्य को उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में चुनौती दी. उनका कहना था कि जब वह खरीदी गए सामान का अधिकतम विक्रय मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, तो कैरी बैग के 5 वसूलना गलत है. क्योंकि इससे ग्राहक का कोई फायदा नहीं है, बल्कि V-Mart लिखा कैरी बैग लेकर घूमने से संस्थान का ही प्रचार प्रसार होता है. उनके इस तथ्य को फोरम ने उचित ठहराया. क्योंकि इससे पहले पंजाब में भी इसी तरह के एक आदेश में कैरी बैग का शुल्क वसूलना मल्टीस्टोर को भारी पड़ा था.

ग्वालियर। जिला उपभोक्ता फोरम ने शहर में स्थित वी मार्ट शोरूम से शर्ट खरीदने वाले उपभोक्ता से अपना नाम लिखा कैरी बैग का शुल्क वसूलना भारी पड़ा है. जिला उपभोक्ता फोरम ने वी मार्ट शोरूम पर 2000 रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं याचिकाकर्ता को 500 रुपए प्रकरण के खर्च भी के भी चुकाने होंगे और कैरी बैग का लिया गया 5 रुपए का शुल्क वापस करना होगा.

V-Mart को कैरी बैग का शुल्क वसूलना पड़ा भारी

दरअसल ग्वालियर में प्रैक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता यश जैन ने सितंबर 2019 में विनय नगर स्थित v-mart शोरूम से दो टीशर्ट खरीदी थी. इसका उन्होंने विधिवत 1203 रुपए का भुगतान भी किया. शर्ट जिस कैरी बैग में रख कर दी गई, उस पर v-mart लिखा हुआ था और बिल पर इस कैरी बैग के 5 अतिरिक्त रूप से वसूले गए थे. यह सेवा नियमों के विपरीत था. क्योंकि अधिवक्ता ने दोनों टी-शर्ट के एमआरपी के मुताबिक भुगतान किया था और बिल लिया था.

Complainant Yash Jain
शिकायतकर्ता यश जैन

V-Mart के इस कृत्य को उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में चुनौती दी. उनका कहना था कि जब वह खरीदी गए सामान का अधिकतम विक्रय मूल्य का भुगतान कर रहे हैं, तो कैरी बैग के 5 वसूलना गलत है. क्योंकि इससे ग्राहक का कोई फायदा नहीं है, बल्कि V-Mart लिखा कैरी बैग लेकर घूमने से संस्थान का ही प्रचार प्रसार होता है. उनके इस तथ्य को फोरम ने उचित ठहराया. क्योंकि इससे पहले पंजाब में भी इसी तरह के एक आदेश में कैरी बैग का शुल्क वसूलना मल्टीस्टोर को भारी पड़ा था.

Last Updated : Feb 6, 2021, 2:21 PM IST
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