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सहारा ग्रुप की 30 करोड़ रुपए की जमीन कुर्क, नीलाम कर वसूला जाएगा निवेशकों का पैसा - assets of Sahara Group

ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश पर सहारा ग्रुप की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है. साथ ही कुर्क की गई संपत्ति को नीलाम करने के आदेश दिए गए हैं.

Gwalior Collectorate
ग्वालियर कलोक्ट्रेट
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Published : Feb 17, 2021, 7:33 PM IST

ग्वालियर। शहर में प्रशासन ने सहारा ग्रुप की संपत्ति को कुर्क कर दिया है. ये कार्रवाई निवेशकों के पैसों की वापसी को लेकर की गई है. जिला प्रशासन ने शहर के तिगरा रोड स्थित सहारा ग्रुप की 312 बीघा जमीन को कुर्क किया है. इस जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है. सहारा कंपनी ने बिना RBI (Reserve Bank Of India) की अनुमति और पंजीयन के लोगों से पैसा एकत्रित किया है, जो कि समय सीमा पूरा होने के बाद भी उन निवेशकों को वापस नहीं दिया गया. जब इसकी शिकायत कलेक्टर के पास बड़ी संख्या में पहुंची तो सहारा ग्रुप पर कार्रवाई की गई.

नीलाम के जारी किए आदेश

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत आदेश जारी किया है. साथ ही कुर्क की गई संपत्ति को नीलाम करने के आदेश दिए हैं. साथ ही इस आदेश को कंफर्म कराने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय के अलावा विशेष न्यायालय में केस पेश करने के निर्देश भी नोडल अधिकारी चिटफंड को दिए हैं. जिला प्रशासन को शिकायतों की जांच में पता चला था कि सहारा कंपनी ने RBI की अनुमति और पंजीयन के बगैर जनता से धन की उगाई की है. वहीं मैच्युरिटी के बाद भी निवेशकों का धन वापस नहीं किया जा रहा है.

तीन लाख के बिजली बिल बकाया, कंपनी ने लाखों का माल किया कुर्क

कई कंपनी हो रही थीं संचालित

अपर जिला दंडाधिकारी और नोडल अधिकारी चिटफंड टीएन सिंह ने बताया कि सहारा ग्रुप अलग-अलग नामों से कई कंपनियां और कॉपरेटिव सोसाइटी संचालित कर रहा है. जिनमें सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा स्टार्स मल्टीपरपज कॉपरेटिव सोसायटी और ऐलिटू एस्टेट एंड फायेनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. उन्होंने बताया कि निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच के बाद यह पाया गया है कि सहारा ग्रुप ने निवेशकों से प्राप्त धनराशि के जरिए सहारा के नाम से सम्पत्तियां न खरीदकर अलग-अलग कंपनियों के नाम और साझेदारी (पार्टनरशिप डीड) खरीदी हैं.

इन कंपनियों के नाम से खरीदी हैं सम्पत्तियां

ग्वालियर जिले में सहारा ग्रुप ने सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसर स्टेट एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, अशोक शैल्टरस प्राइवेट लिमिटेड, अतिदत्ता डेवलपमेंट एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड अवानी शैल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिनेश रियल्टी एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बद्रीनाथ डेवलपमेंट एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, धवल कीर्ति रियल्टी एंड फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ड्यूटी रियल्टी एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अर्ल डेवलपमेंट एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, ईटोन इस्टेट एंड रीयल्टी प्राइवेट लिमिटेड, एडमोंडा डेवलपमेंट एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड, एकवीरा डेवलपमेंट एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड, इलिहू इस्टेट एंड फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड, संतोष सिंह सरदार सिंह और कौशाबाई पत्नी बृजलाल गुर्जर के नाम से परि सम्पत्तियां खरीदी हैं.

कॉपरेटिव बैंक में गबन करने वाले आरोपी की संपत्ति होगी कुर्क

कुर्क की गई जमीन का ब्यौरा

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए मध्य प्रदेश निवेशकों के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत ग्राम ओड़पुरा के 52 सर्वे क्रमांकों की 49.915 हैक्टेयर, ग्राम बिठौली के 22 सर्वे क्रमांकों की 11.912 और ग्राम महाराजपुरा के 3 सर्वे क्रमांकों की 0.6800 हैक्टेयर जमीन इस प्रकार कुल 62.510 हैक्टेयर जमीन कुर्क करने के आदेश जारी किया है.

ग्वालियर। शहर में प्रशासन ने सहारा ग्रुप की संपत्ति को कुर्क कर दिया है. ये कार्रवाई निवेशकों के पैसों की वापसी को लेकर की गई है. जिला प्रशासन ने शहर के तिगरा रोड स्थित सहारा ग्रुप की 312 बीघा जमीन को कुर्क किया है. इस जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है. सहारा कंपनी ने बिना RBI (Reserve Bank Of India) की अनुमति और पंजीयन के लोगों से पैसा एकत्रित किया है, जो कि समय सीमा पूरा होने के बाद भी उन निवेशकों को वापस नहीं दिया गया. जब इसकी शिकायत कलेक्टर के पास बड़ी संख्या में पहुंची तो सहारा ग्रुप पर कार्रवाई की गई.

नीलाम के जारी किए आदेश

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत आदेश जारी किया है. साथ ही कुर्क की गई संपत्ति को नीलाम करने के आदेश दिए हैं. साथ ही इस आदेश को कंफर्म कराने के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय के अलावा विशेष न्यायालय में केस पेश करने के निर्देश भी नोडल अधिकारी चिटफंड को दिए हैं. जिला प्रशासन को शिकायतों की जांच में पता चला था कि सहारा कंपनी ने RBI की अनुमति और पंजीयन के बगैर जनता से धन की उगाई की है. वहीं मैच्युरिटी के बाद भी निवेशकों का धन वापस नहीं किया जा रहा है.

तीन लाख के बिजली बिल बकाया, कंपनी ने लाखों का माल किया कुर्क

कई कंपनी हो रही थीं संचालित

अपर जिला दंडाधिकारी और नोडल अधिकारी चिटफंड टीएन सिंह ने बताया कि सहारा ग्रुप अलग-अलग नामों से कई कंपनियां और कॉपरेटिव सोसाइटी संचालित कर रहा है. जिनमें सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा स्टार्स मल्टीपरपज कॉपरेटिव सोसायटी और ऐलिटू एस्टेट एंड फायेनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. उन्होंने बताया कि निवेशकों से प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच के बाद यह पाया गया है कि सहारा ग्रुप ने निवेशकों से प्राप्त धनराशि के जरिए सहारा के नाम से सम्पत्तियां न खरीदकर अलग-अलग कंपनियों के नाम और साझेदारी (पार्टनरशिप डीड) खरीदी हैं.

इन कंपनियों के नाम से खरीदी हैं सम्पत्तियां

ग्वालियर जिले में सहारा ग्रुप ने सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एसर स्टेट एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, अशोक शैल्टरस प्राइवेट लिमिटेड, अतिदत्ता डेवलपमेंट एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड अवानी शैल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिनेश रियल्टी एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बद्रीनाथ डेवलपमेंट एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, धवल कीर्ति रियल्टी एंड फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ड्यूटी रियल्टी एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अर्ल डेवलपमेंट एंड रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, ईटोन इस्टेट एंड रीयल्टी प्राइवेट लिमिटेड, एडमोंडा डेवलपमेंट एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड, एकवीरा डेवलपमेंट एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड, इलिहू इस्टेट एंड फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड, संतोष सिंह सरदार सिंह और कौशाबाई पत्नी बृजलाल गुर्जर के नाम से परि सम्पत्तियां खरीदी हैं.

कॉपरेटिव बैंक में गबन करने वाले आरोपी की संपत्ति होगी कुर्क

कुर्क की गई जमीन का ब्यौरा

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए मध्य प्रदेश निवेशकों के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत ग्राम ओड़पुरा के 52 सर्वे क्रमांकों की 49.915 हैक्टेयर, ग्राम बिठौली के 22 सर्वे क्रमांकों की 11.912 और ग्राम महाराजपुरा के 3 सर्वे क्रमांकों की 0.6800 हैक्टेयर जमीन इस प्रकार कुल 62.510 हैक्टेयर जमीन कुर्क करने के आदेश जारी किया है.

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