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ग्वालियर में दलित महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज - ग्वालियर में कोरोना केस

इस मामले पर जिले की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ए.के. मंसूरी ने यह कहते हुए आरोपी श्याम कुशवाहा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की कि दलित उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत देने का कोई प्रावधान नहीं है.

Gwalior Court
ग्वालियर कोर्ट
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Published : May 4, 2021, 9:05 PM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने एक दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आरोपी श्याम कुशवाह ने कोर्ट में यह कहते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है. उसने याचिका में कहा कि वह एक समाजसेवी व्यक्ति है और पत्नी-बच्चों के साथ रहता है. गौरतलब है कि पिछले महीने झांसी रोड पुलिस ने एक दलित महिला की शिकायत पर आरोपी श्याम कुशवाह समेत उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया था.

ग्वालियर कोर्ट
  • आरोपी की पत्नी का पक्ष

यह मामला अप्रैल महीने का है और मामले में आरोपी की पत्नी ने भी अपने पति का बचाव करते हुए कहा था कि उसके पति को गलत तरीके से फंसाया गया है. उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है.

  • कोर्ट का आदेश

वहीं, इस मामले पर जिले की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ए.के. मंसूरी ने यह कहते हुए श्याम कुशवाहा का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया कि दलित उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत देने का कोई प्रावधान नहीं है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी श्याम की पत्नी ने अपने पति का बचाव करते हुए कोर्ट को बताया कि उसने इस मामले में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जांच के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. पुलिस उसके पति को गिरफ्तार करना चाहती है.

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने एक दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. आरोपी श्याम कुशवाह ने कोर्ट में यह कहते हुए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है. उसने याचिका में कहा कि वह एक समाजसेवी व्यक्ति है और पत्नी-बच्चों के साथ रहता है. गौरतलब है कि पिछले महीने झांसी रोड पुलिस ने एक दलित महिला की शिकायत पर आरोपी श्याम कुशवाह समेत उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया था.

ग्वालियर कोर्ट
  • आरोपी की पत्नी का पक्ष

यह मामला अप्रैल महीने का है और मामले में आरोपी की पत्नी ने भी अपने पति का बचाव करते हुए कहा था कि उसके पति को गलत तरीके से फंसाया गया है. उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है.

  • कोर्ट का आदेश

वहीं, इस मामले पर जिले की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ए.के. मंसूरी ने यह कहते हुए श्याम कुशवाहा का अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया कि दलित उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत देने का कोई प्रावधान नहीं है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी श्याम की पत्नी ने अपने पति का बचाव करते हुए कोर्ट को बताया कि उसने इस मामले में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जांच के लिए आवेदन दिए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. पुलिस उसके पति को गिरफ्तार करना चाहती है.

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