ग्वालियर। जिले के गिरवाई थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुए नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. फैसला जिला न्यायालय की पॉक्सो एक्ट अदालत ने दिया. बता दें कि 2 साल पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. दोषी शेरू उर्फ शिराज खान ने मां की हत्या करने की धमकी देकर नाबालिग को अगवा कर लिया था और राजस्थान ले गया था. बता दें कि दोषी पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
दरअसल शहर के गिरवाई थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 साल की नाबालिग दो साल पहले अचानक अपने घर से लापता हो गई थी. एक दिन नाबालिग लड़की ने अपनी मां को फोन कर बताया कि उसे राजस्थान के जोधपुर में रखा गया है. जिसके बाद फरवरी 2018 में एमपी पुलिस ने राजस्थान पुलिस की मदद से लड़की को जोधपुर के एक घर से बरामद किया था. पीड़िता ने बताया कि शेरू उर्फ शिराज खान लगातार उससे दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता के बयान पर पुलिस ने शेरू खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. उस पर अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था.
मामले पर विशेष न्यायालय में आरोपी पर अपराध सिद्ध पाया गया, जिसके बाद उसे अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, वहीं सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.