ग्वालियर। क्राइम ब्रांच पुलिस (Crime Branch Police) ने सहारा इंडिया की डबरा स्थित ब्रांच के अधिकारियों सहित इसके मालिक सुब्रत राय सहारा (Subrata Roy Sahara), जयव्रतो राय, शिवाजी सिंह, केएल करण सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अनिल तिवारी और देवेंद्र सक्सेना आदि के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया है. इसमें मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम की धारा का भी उल्लेख किया गया है.
पॉलिसी के बहाने दिया झांसा
पता चला है कि भितरवार में रहने वाले नरेंद्र पुत्र महावीर अग्रवाल ने सहारा इंडिया की बस स्टैंड के पास स्थित डबरा ब्रांच (Dabra Branch) में 30 अप्रैल 2014 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक कई पॉलिसियां सहारा कंपनी की ली थीं. इसमें उसे झांसा दिया गया था कि उसकी जमा रकम को जल्द ही 2 गुना से लेकर 3 गुना कर दी जाएगी. धीरे-धीरे नरेंद्र अग्रवाल ने अपने खाते में 15 लाख रुपए की विभिन्न पॉलिसी (Fraud With Policy) सहारा कंपनी की ले लीं. लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम आया तो कंपनी के पदाधिकारी टालमटोली करने लगे. इसके लिए नरेंद्र अग्रवाल ने ग्वालियर से लेकर लखनऊ तक खतो किताबत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला.
मध्य प्रदेश : सहारा प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज
आखिरकार उसने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक (Gwalior Police) से मिलकर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत एसपी से की. एसपी के निर्देश पर यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था. अब क्राइम ब्रांच ने सहारा इंडिया (Sahara India) के मालिक सुब्रत राय सहारा सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इससे पहले भी सहारा इंडिया कंपनी के पदाधिकारियों और मालिक के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है.