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डिंडौरी: अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले धारा-144 लागू, पुलिस ने किया मॉकड्रिल - Section-144 imposed regarding Ayodhya decision

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डिंडौरी जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है, साथ ही किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए मॉकड्रिल का भी आयोजन किया गया. धारा- 144 जिले में 4 नवंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहेगी.

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डिंडौरी जिले में धारा-144 लागू
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Published : Nov 5, 2019, 11:16 AM IST

Updated : Nov 5, 2019, 2:24 PM IST

डिंडौरी। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है. जिला प्रशासन और पुलिस ने किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए मॉकड्रिल का भी आयोजन किया. फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर जैसे सोशल मीडिया माध्यमों पर भी आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों पर पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है.

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डिंडौरी जिले में धारा-144 लागू

कलेक्टर बी कार्तिकेयन का कहना है कि धारा -144 आगामी दिनों के लिए सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए लगाई गई हैं, जिससे जिले की जनता को स्वास्थ्य और सुरक्षा आसानी से मिल सके.

  • जिले में विभिन्न संगठनों, जुलूस और रैली बिना अनुमति के नहीं निकाली जायेगी.
  • जुलूस में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • किसी भी धार्मिक स्थल पर पटाखे नहीं जलाएं जाएंगे.
  • किसी भी व्यक्ति को केन- बोतल में पेट्रोल- डीजल नहीं दिया जाएगा.

अगर कोई उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश 4 नवंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहेगा. हालांकि स्थिति को देखते हुए इसे बढ़ाया या कम भी किया जा सकता है.

डिंडौरी। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है. जिला प्रशासन और पुलिस ने किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए मॉकड्रिल का भी आयोजन किया. फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर जैसे सोशल मीडिया माध्यमों पर भी आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों पर पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है.

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डिंडौरी जिले में धारा-144 लागू

कलेक्टर बी कार्तिकेयन का कहना है कि धारा -144 आगामी दिनों के लिए सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए लगाई गई हैं, जिससे जिले की जनता को स्वास्थ्य और सुरक्षा आसानी से मिल सके.

  • जिले में विभिन्न संगठनों, जुलूस और रैली बिना अनुमति के नहीं निकाली जायेगी.
  • जुलूस में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
  • किसी भी धार्मिक स्थल पर पटाखे नहीं जलाएं जाएंगे.
  • किसी भी व्यक्ति को केन- बोतल में पेट्रोल- डीजल नहीं दिया जाएगा.

अगर कोई उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश 4 नवंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहेगा. हालांकि स्थिति को देखते हुए इसे बढ़ाया या कम भी किया जा सकता है.

Intro:एंकर _ उच्चतम न्यायालय द्वारा अयोध्या प्रकरण का फैसला संभावित है उक्त तिथि को देखते हुए अयोध्या प्रकरण के फैसले के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति का अंदेशा जाहिर किया गया है । ऐसी स्थिति में निश्चित ही आवागमन अवरुद्ध रैली जुलूस बलवा दंगा होने की आशंका है जिससे मानव जीवन स्वास्थ्य एवं लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिसको लेकर जिला दंडाधिकारी बी कार्तिकेय ने इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक फेसबुक व्हाट्सएप टि्वटर आदि सोशल मीडिया साइट पर भी आपत्तिजनक पोस्ट आम जन की भावनाओं को आहत करने के मुख्य भूमिका रखती है अतः इस पर भी धारा 144 लगाई गई है इसको लेकर पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस एवं प्रशासन ने मॉकड्रिल किया है


Body:वि ओ 01 जिला कलेक्टर बी कार्तिकेयन का कहना है कि धारा 144 आगामी दिनों के लिए सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए लगाई गई हैं।जिससे जिले की जनता को स्वास्थ्य और सुरक्षा आसानी से मिल सके।वही प्रशासन ने पत्र जारी कर आदेश किया है कि जिले में विभिन्न संगठनों धार्मिक सामाजिक जुलूस के प्रदर्शन धरना रैली जुलूस आदि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं मार्ग का पूर्व निर्धारण किए बिना नहीं निकाले जाएंगे समस्त शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र निलंबित किए जाते हैं साथ ही जुलूस में घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा किसी भी धार्मिक स्थल के सम्मुख पटाखे ज्वलनशील पदार्थ नहीं जलाए जाएंगे । पेट्रोल-डीजल किसी भी व्यक्ति को केन बोतल में पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा यदि कोई उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जाएगा यह आदेश 4 नवंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहेगा।

वही सुरक्षा के एहतियात के तौर पर और अयोध्या फैसला के दौरान भड़कने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन ने पुलिस परेड ग्राउंड डिंडौरी में सुबह 7 बजे से मॉकड्रिल किया।वही एसपी एम एल सोलंकी का कहना है कि इस फैसले को ध्यान में रखते हुए जिले के पास अतिरिक्त बल भी मौजूद है ।


Conclusion:बाइट 01 बी कार्तिकेयन ,कलेक्टर डिंडौरी
बाइट 02 एम एल सोलंकी,पुलिस अधीक्षक डिंडौरी
Last Updated : Nov 5, 2019, 2:24 PM IST
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