डिंडौरी। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है. जिला प्रशासन और पुलिस ने किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए मॉकड्रिल का भी आयोजन किया. फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर जैसे सोशल मीडिया माध्यमों पर भी आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों पर पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है.
कलेक्टर बी कार्तिकेयन का कहना है कि धारा -144 आगामी दिनों के लिए सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए लगाई गई हैं, जिससे जिले की जनता को स्वास्थ्य और सुरक्षा आसानी से मिल सके.
- जिले में विभिन्न संगठनों, जुलूस और रैली बिना अनुमति के नहीं निकाली जायेगी.
- जुलूस में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
- किसी भी धार्मिक स्थल पर पटाखे नहीं जलाएं जाएंगे.
- किसी भी व्यक्ति को केन- बोतल में पेट्रोल- डीजल नहीं दिया जाएगा.
अगर कोई उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश 4 नवंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहेगा. हालांकि स्थिति को देखते हुए इसे बढ़ाया या कम भी किया जा सकता है.