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बोरवेल में बच्चा गिरने के मामले में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 25 हजार जुर्माने के साथ 2 साल की सजा

देवास में कुछ समय पहले बोरवेल में गिरे रोशन के मामले में कोर्ट ने खेत के मालिक को दो साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने खेत के मालिक पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.

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Published : May 16, 2019, 11:01 AM IST

देवास। कुछ दिन पहले बोरवेल में गिरे रोशन के मामले में खातेगांव कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उस किसान को जिसके खेत में बोरवेल था को 2 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. प्रदेश में यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें खेत में खुले पड़े बोरवेल के गड्ढे को लेकर फैसला सुनाया है.


कोर्ट द्वारा लगाए जुर्माने में से 20 हजार रुपये रोशन के परिवार वालों को दिए जाएंगे. घटना 10 मार्च 2018 की है, जब ग्राम कान्जीपुरा निवासी रेखा अपने तीन बच्चों के साथ गांव के ही खेत में मजदूरी करने गई थी. महिला काम में जब व्यस्त थी, तब खेत में बोरवेल में एक बच्चा रोशन गिर गया.


रोशन 40 फीट गड्ढे में जाकर गिरा, जहां वह 27 फिट पर जाकर फंस गया. रोशन के गड्ढे में गिरने की खबर पूरे गांव में फैल गई. ग्रामीण से लेकर पूरा प्रशासन रोशन को बचाने की जद्दोजहद में जुट गया. भारतीय सेना के जवानों की मदद से रोशन को 36 घंटे के लंबे अंतराल के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना के बाद खेत के मालिक हीरालाल पर मामला दर्ज किया गया. मामले में हीरालाल के वकील ने पैरवी करते हुए ट्यूबवेल खराब होने की बात कही थी. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हीरालाल को दो साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.


जज ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि देश में इस घटना के पहले इस तरह के कई मामले हो चुके है. कई मामलों में तो बोरवेल के खुले गड्ढों में गिरे बच्चों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से किसी ने सबक नहीं लिया है. जज ने कहा कि जब तक इस तरह के मामलों में आरोपित को उचित सजा नहीं दी जाती है, तब तक इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा.

देवास। कुछ दिन पहले बोरवेल में गिरे रोशन के मामले में खातेगांव कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उस किसान को जिसके खेत में बोरवेल था को 2 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. प्रदेश में यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें खेत में खुले पड़े बोरवेल के गड्ढे को लेकर फैसला सुनाया है.


कोर्ट द्वारा लगाए जुर्माने में से 20 हजार रुपये रोशन के परिवार वालों को दिए जाएंगे. घटना 10 मार्च 2018 की है, जब ग्राम कान्जीपुरा निवासी रेखा अपने तीन बच्चों के साथ गांव के ही खेत में मजदूरी करने गई थी. महिला काम में जब व्यस्त थी, तब खेत में बोरवेल में एक बच्चा रोशन गिर गया.


रोशन 40 फीट गड्ढे में जाकर गिरा, जहां वह 27 फिट पर जाकर फंस गया. रोशन के गड्ढे में गिरने की खबर पूरे गांव में फैल गई. ग्रामीण से लेकर पूरा प्रशासन रोशन को बचाने की जद्दोजहद में जुट गया. भारतीय सेना के जवानों की मदद से रोशन को 36 घंटे के लंबे अंतराल के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना के बाद खेत के मालिक हीरालाल पर मामला दर्ज किया गया. मामले में हीरालाल के वकील ने पैरवी करते हुए ट्यूबवेल खराब होने की बात कही थी. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हीरालाल को दो साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.


जज ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि देश में इस घटना के पहले इस तरह के कई मामले हो चुके है. कई मामलों में तो बोरवेल के खुले गड्ढों में गिरे बच्चों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से किसी ने सबक नहीं लिया है. जज ने कहा कि जब तक इस तरह के मामलों में आरोपित को उचित सजा नहीं दी जाती है, तब तक इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा.

Intro:बोरवेल मे गिरे रोशन के मामले मे खेत मालिक को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड 

इस तरह के मामले मे सम्भवत: प्रदेश का पहला व अनूठा फेसला 
                                                                                                                                                                                                                                                   
खातेगॉव : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश खातेगांव ने बुधवार को एक एतिहासिक फेसला सुनाया ये फेसला सम्भवत: प्रदेश का पहला ऐसा अनूठा मामला है जिसमे खेत मे खुले पडे बोरिंग के गड्डे मे गिरे बच्चे के मामले मे न्यायालय ने खेत मालिक को दोषी करारा देते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई अर्थदंड की राशि मे से बीस हजार रुपए रोशन के परिजनो को दिये जायेंगे  मामले के पेरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक गिरधर गोपल तिवारी ने बताया की ये फेसला इस तरह के मामलो मे मिल का पत्थर साबित होगा ! 


Body:यह था मामला

घटना 10 मार्च 2018 की हे जब ग्राम कान्जी पुरा निवासी रेखा पति भीमसिंह कोरकू अपने तीन बच्चो के साथ गाव के ही खेत मे मजदूरी करने गई थी वह खेत मे काम कर रही थी  ओर बच्चे पास मे ही खेल रहे थे बच्चे खेलते खेलते बगल वाले खेत मे पहुच गये खेत मे बोरिंग का खुला हुआ गड्डा था उसी गड्डे मे 4 साल का रोशन पिता भीमसिंह कोरकू गिर गया 40 फिट गहरे गड्डे मे गिरा रोशन 27 फिट पर जाकर फँस गया ! बोरवेल के गड्डे मे गिरे रोशन की खबर आग की तरह पुरे क्षेत्र मे फेल गई जिले का पुरा प्रशाशन हर प्रकार की मशीनरी के साथ  बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास करता रहा लेकिन सफलता हासिल नही फिर भारतीय सेना के जवानो की मदद से उसे 36 घन्टे के बाद रोशन को सुरक्षित बाहर निकाला गया ! 


Conclusion:उक्त घटना मे खेत के मालिक हीरालाल पिता डालू जाट उम्र- 41 वर्ष निवासी ग्राम उमरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया व आरोपी को गिरफ्तार किया गया व जेल भेजा गया !उक्त मामले की पेरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक  गिरधर गोपल तिवारी ने न्यायधीश महोदय के सामने साक्ष्य पेश करते हुए कहा की  ट्यूबवेल का होल करवाकर पानी नही निकलने की दशा में उस होल को खुला छोडने की प्रवृति समाज में बढती जा रही है, जिसके चलते इस तरह की कई  घटनाए हो चुकी हे ईसलिए आरोपी को पर्याप्त व उचित मात्रा में दण्ड से दंडित किये जाना चाहिये ! एतिहासिक फेसला सुनाते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा की पुरे देश मे इस घटना के पहले इस तरह के कई मामले हो चुके हे कई मामलो मे तो  बोरवेल के खुले गड्ढो मे गिरे बच्चो की मौत तक हो चुकी हे लेकिन इस तरह की घटनाओ से किसी ने सबक नही लिया जब तक इस तरह के मामलो मे आरोपित को उचित सजा नही दी जाती तब तक इस तरह की घटनाओ पर अंकुश नही लगेगा इस लिये आरोपी खेत मालिक को धारा 308 भा.द.सं. के तहत में दोषी पाते हुए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/-  रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया  जाता हे राज्य षासन की और से पैरवी अपर लोक अभियोजक गिरधर गोपाल तिवारी ने की।

फोटो- हीरालाल जाट
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