देवास। कुछ दिन पहले बोरवेल में गिरे रोशन के मामले में खातेगांव कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उस किसान को जिसके खेत में बोरवेल था को 2 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. प्रदेश में यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें खेत में खुले पड़े बोरवेल के गड्ढे को लेकर फैसला सुनाया है.
कोर्ट द्वारा लगाए जुर्माने में से 20 हजार रुपये रोशन के परिवार वालों को दिए जाएंगे. घटना 10 मार्च 2018 की है, जब ग्राम कान्जीपुरा निवासी रेखा अपने तीन बच्चों के साथ गांव के ही खेत में मजदूरी करने गई थी. महिला काम में जब व्यस्त थी, तब खेत में बोरवेल में एक बच्चा रोशन गिर गया.
रोशन 40 फीट गड्ढे में जाकर गिरा, जहां वह 27 फिट पर जाकर फंस गया. रोशन के गड्ढे में गिरने की खबर पूरे गांव में फैल गई. ग्रामीण से लेकर पूरा प्रशासन रोशन को बचाने की जद्दोजहद में जुट गया. भारतीय सेना के जवानों की मदद से रोशन को 36 घंटे के लंबे अंतराल के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना के बाद खेत के मालिक हीरालाल पर मामला दर्ज किया गया. मामले में हीरालाल के वकील ने पैरवी करते हुए ट्यूबवेल खराब होने की बात कही थी. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हीरालाल को दो साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.
जज ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि देश में इस घटना के पहले इस तरह के कई मामले हो चुके है. कई मामलों में तो बोरवेल के खुले गड्ढों में गिरे बच्चों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इस तरह की घटनाओं से किसी ने सबक नहीं लिया है. जज ने कहा कि जब तक इस तरह के मामलों में आरोपित को उचित सजा नहीं दी जाती है, तब तक इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगेगा.