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LOCK हुआ देवास: कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सात मई तक लॉकडाउन

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Published : Apr 28, 2021, 11:00 PM IST

देवास में कोरोना कर्फ्यू के दौरान विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सार्वजनिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम रहेंगे.

Collector Chandramouli Shukla
कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला

देवास। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने पूर्व में जारी कोरोना कर्फ्यू में आंशिक संशोधन करते हुए पूरे देवास जिले में 7 मई की सुबह 6.00 बजे तक पूर्णत: कोरोना कर्फ्यू लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है. जारी आदेशानुसार पूरे देवास जिले में 7 मई तक पूरा कोरोना कर्फ्यू लागू किया है. इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा.

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गतिविधियां जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी

कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला ने बताया कि जारी आदेश के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू में इन गतिवधियों में छूट रहेगी, जिनमें केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम एवं पैथालॉजी/ एक्स-रे, सोनोग्राफी, सिटी स्केन सेंटर को प्रतिबंध में छूट रहेगी. सब्जी/फल मण्डी प्रात: 04 बजे से 07.00 बजे तक खुलेगी, जिसमें खेरची विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. केवल मण्डी प्रागंण से सब्जी/फल का केवल थोक विक्रय किया जा सकेगा. सब्जी/फल फ्रूट आदि का विक्रय केवल हाथ ठेला गाड़ी के माध्यम से घर- घर जाकर प्रात: 07.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक किया जा सकेगा. एक स्थान पर खड़े रहकर सब्जी/फल फ्रूट आदि का विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा.

ट्रासपोर्ट रहेगा बंद

दूध का विक्रय केवल घर-घर जाकर प्रात: 06.00 से 08.00 बजे तक और शाम: 06.00 बजे से 08.00 बजे तक किया जा सकेगा. शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 10-10 से अधिक न हो और कार्यक्रम की पूर्वानुमति क्षेत्र के एसडीएम से लेना आवश्यक होगी. अंतिम संस्कार में केवल 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा लोक परिवहन जैसे बस, मैजिक, ऑटो रिक्शा आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे. मरीजों का परिवहन करने वाले ऑटोरिक्शा को छूट रहेगी.

देवास। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने पूर्व में जारी कोरोना कर्फ्यू में आंशिक संशोधन करते हुए पूरे देवास जिले में 7 मई की सुबह 6.00 बजे तक पूर्णत: कोरोना कर्फ्यू लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है. जारी आदेशानुसार पूरे देवास जिले में 7 मई तक पूरा कोरोना कर्फ्यू लागू किया है. इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णत: वर्जित रहेगा.

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गतिविधियां जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी

कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला ने बताया कि जारी आदेश के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू में इन गतिवधियों में छूट रहेगी, जिनमें केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम एवं पैथालॉजी/ एक्स-रे, सोनोग्राफी, सिटी स्केन सेंटर को प्रतिबंध में छूट रहेगी. सब्जी/फल मण्डी प्रात: 04 बजे से 07.00 बजे तक खुलेगी, जिसमें खेरची विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. केवल मण्डी प्रागंण से सब्जी/फल का केवल थोक विक्रय किया जा सकेगा. सब्जी/फल फ्रूट आदि का विक्रय केवल हाथ ठेला गाड़ी के माध्यम से घर- घर जाकर प्रात: 07.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक किया जा सकेगा. एक स्थान पर खड़े रहकर सब्जी/फल फ्रूट आदि का विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा.

ट्रासपोर्ट रहेगा बंद

दूध का विक्रय केवल घर-घर जाकर प्रात: 06.00 से 08.00 बजे तक और शाम: 06.00 बजे से 08.00 बजे तक किया जा सकेगा. शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 10-10 से अधिक न हो और कार्यक्रम की पूर्वानुमति क्षेत्र के एसडीएम से लेना आवश्यक होगी. अंतिम संस्कार में केवल 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा लोक परिवहन जैसे बस, मैजिक, ऑटो रिक्शा आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे. मरीजों का परिवहन करने वाले ऑटोरिक्शा को छूट रहेगी.

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