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बेटी पैदा करने की खौफनाक सजा! ससुराल पक्ष ने पार की अमानवीयता की हद, बहू को गर्म सरिए से दागा

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Published : Mar 21, 2022, 8:24 PM IST

महिला ने बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद पति व ससुराल वालों ने प्रताड़ना की हदें भी पार कर दी, पति ने स्वजनों के साथ मिलकर महिला को घर में बांधकर लोहे के गर्म सरिए को शरार पर दागा. प्रताड़ना से महिला के हाथ और पैर में गड्ढे जैसे घाव हो गए. फिलहाल, पुलिस ने पति, ससुर, सास सहित पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. (dewas woman harassment case)

dewas woman harassment case
अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो..

देवास। महिला ने बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद पति व ससुराल वालों ने प्रताड़ना की हदें भी पार कर दी, पति ने स्वजनों के साथ मिलकर महिला को घर में बांधकर लोहे के गर्म सरिए को शरार पर दागा. प्रताड़ना से महिला के हाथ और पैर में गड्ढे जैसे घाव हो गए. फिलहाल, पुलिस ने पति, ससुर, सास सहित पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. (dewas woman harassment case)

अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो..

क्या है मामला
पुलिस ने बताया कि, 22 वर्षीय पिड़िता निवासी तिल्लोर (खुड़ेल इंदौर जिला) का बबलू झाला निवासी नरियाखेड़ा बरोठा (देवास) के साथ तीन साल पहले विवाह हुआ था, एक साल बाद घर में बेटी का जन्म हुआ, वहीं पीड़िता की देवरानी के घर बेटे का जन्म हुआ था. इसके बाद से ही महिला के पति बबलू व ससुराल वालों ने उस पर प्रताड़ना करना शुरू कर दी. इसके साथ ही, पीड़िता को पहले घर में ताने दिए जाते थे, इसके बाद मारपीट और विवाद होना भी शुरू हो गया.

गर्म सरिए से दागा
पीड़िता के स्वजनों ने अभी कुछ दिन पहले ही ससुराल वालों को समझाइश दी थी और महिला और बेटी को कुछ दिन के लिए अपने घर ले आए थे. करीब 15 दिन पहले ही पीड़िता वापस ससुराल पहुंची थी, जहां उसके साथ डंडे व लाठी से मारपीट की गई. इतना ही नहीं, 16 मार्च को पति बबलू और उसके सास, ससुर और देवर व देवरानी ने मारपीट की सारी हदें पार कर दी, सभी ससुराल वालों ने नहिला को बांधकर गर्म सरिये से दागा. महिला के बीमार होने की की जानकारी मिलने के बाद 18 मार्च को महिला के मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे थे, जहां महिला की हालत देखकर दंग रह गए. 100 डायल के जरिए पीड़िता को बरोठा थाने ले जाया गया. जहां पीड़िता ने अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी पुलिस को बताई.

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महिला एसआई को सौंपी गई जांच
फिलहाल, मामले में पुलिस ने ससुराल पक्ष के पांच आरोपी पति बबलू झाला, ससुर भेरू झाला, सास मंजू झाला, देवर अंकित झाला, देवरानी काजल झाला के खिलाफ धारा 498-ए, 323, 324, 326, 504, 506, 34 के तहत केस दर्ज किया. महिला का मेडिकल भी करवाया गया. टीआई शैलेन्द्र मुक्ति ने बयान जारी करते हुए बताया कि महिला एसआई को मामले की जांच सौंपी गई है. आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके उनकी तलाश की जा रही है.

देवास। महिला ने बेटी को जन्म दिया था, जिसके बाद पति व ससुराल वालों ने प्रताड़ना की हदें भी पार कर दी, पति ने स्वजनों के साथ मिलकर महिला को घर में बांधकर लोहे के गर्म सरिए को शरार पर दागा. प्रताड़ना से महिला के हाथ और पैर में गड्ढे जैसे घाव हो गए. फिलहाल, पुलिस ने पति, ससुर, सास सहित पांच लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. (dewas woman harassment case)

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क्या है मामला
पुलिस ने बताया कि, 22 वर्षीय पिड़िता निवासी तिल्लोर (खुड़ेल इंदौर जिला) का बबलू झाला निवासी नरियाखेड़ा बरोठा (देवास) के साथ तीन साल पहले विवाह हुआ था, एक साल बाद घर में बेटी का जन्म हुआ, वहीं पीड़िता की देवरानी के घर बेटे का जन्म हुआ था. इसके बाद से ही महिला के पति बबलू व ससुराल वालों ने उस पर प्रताड़ना करना शुरू कर दी. इसके साथ ही, पीड़िता को पहले घर में ताने दिए जाते थे, इसके बाद मारपीट और विवाद होना भी शुरू हो गया.

गर्म सरिए से दागा
पीड़िता के स्वजनों ने अभी कुछ दिन पहले ही ससुराल वालों को समझाइश दी थी और महिला और बेटी को कुछ दिन के लिए अपने घर ले आए थे. करीब 15 दिन पहले ही पीड़िता वापस ससुराल पहुंची थी, जहां उसके साथ डंडे व लाठी से मारपीट की गई. इतना ही नहीं, 16 मार्च को पति बबलू और उसके सास, ससुर और देवर व देवरानी ने मारपीट की सारी हदें पार कर दी, सभी ससुराल वालों ने नहिला को बांधकर गर्म सरिये से दागा. महिला के बीमार होने की की जानकारी मिलने के बाद 18 मार्च को महिला के मायके पक्ष के लोग ससुराल पहुंचे थे, जहां महिला की हालत देखकर दंग रह गए. 100 डायल के जरिए पीड़िता को बरोठा थाने ले जाया गया. जहां पीड़िता ने अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी पुलिस को बताई.

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महिला एसआई को सौंपी गई जांच
फिलहाल, मामले में पुलिस ने ससुराल पक्ष के पांच आरोपी पति बबलू झाला, ससुर भेरू झाला, सास मंजू झाला, देवर अंकित झाला, देवरानी काजल झाला के खिलाफ धारा 498-ए, 323, 324, 326, 504, 506, 34 के तहत केस दर्ज किया. महिला का मेडिकल भी करवाया गया. टीआई शैलेन्द्र मुक्ति ने बयान जारी करते हुए बताया कि महिला एसआई को मामले की जांच सौंपी गई है. आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके उनकी तलाश की जा रही है.

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