देवास। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने कोरोना कर्फ्यू के आदेश में संशोधन करते हुए संपूर्ण देवास जिले में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार 7 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे.
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- इन गतिविधियों को कोरोना कर्फ्यू में रहेगी छूट
कलेक्टर ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू में केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम, सोनोग्राफी, सिटी स्केन सेंटर को प्रतिबंध में छूट रहेगी. सब्जी मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी. सब्जी और फल-फ्रुट आदि का विक्रय हाथ ठेला गाड़ी के माध्यम से घर- घर जाकर सुबह 7 से 10 बजे तक किया जा सकेगा. एक स्थान पर खड़े रहकर सब्जी और फल, फ्रुट आदि का विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा. दूध भी घर-घर जाकर सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 6 से 8 बजे तक किया जाएगा. शादी और वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी. कार्यक्रम अनुमति एसडीएम से लेना आवश्यक होगा. अंतिम संस्कार में केवल 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे. लोक परिवहन जैसे बस, मैजिक, ऑटो आदि प्रतिबंधित रहेंगे. मरीजों का परिवहन करने वाले ऑटो को छूट रहेगी.