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कोरोना मरीजों से वसूलते थे ज्यादा पैसे, प्रशासन ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

छिंदवाड़ा में मनमाने पैसे वसूलने वाले एक निजी अस्पताल के खिलाफ प्रशासन ने 50 हजार का जुर्माना लगाया है.

Hospital fined 50 thousand
अस्पताल पर 50 हजार का जुर्माना
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Published : May 22, 2021, 11:00 AM IST

छिन्दवाड़ा। सरकारी आदेशों के बाद भी मरीजों से मनचाहा बिल वसूलने वाले निजी अस्पताल के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. कोरोना इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले दवाइयों के अधिक दाम लगाने और भारी अनियमितता के चलते प्रशासन ने अस्पताल पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. पीड़ित नरेश साहू ने अस्पताल के ज्यादा बिल की शिकायत राजस्‍व अनुविभागीय अधिकारी अतुल सिंह से की थी, जांच में शिकायत सही पाये जाने पर आरोग्‍य हेल्‍थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा के संचालक पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है.

Hospital fined 50 thousand
अस्पताल पर 50 हजार का जुर्माना

अस्पताल पर प्रशासन ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जी.सी.चौरसिया ने बताया कि राजस्‍व अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से सी.एम.एच.ओ. कार्यालय में शिकायतकर्ता नरेश साहू की कोरोना इलाज के दौरान आरोग्य हेल्थकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शिकायत मिली थी. इस शिकायत की जांच के बाद निजी अस्पताल आरोग्य हेल्थकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना इलाज में उपयोग आने वाली सामग्री की बिल में वसूली गई. फीस में अनियमितता पायी गई. इस अनियमितता के पाये जाने पर अधिनियम 1973 ( कमांक 47 सन् 1973) नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत 50 हजार रूपये का जुर्माना संचालक आरोग्य हेल्थकेयर मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा पर अधिरोपित किया गया है. साथ ही अस्पताल संचालक को चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में कोरोना मरीजों के उपचार में फीस के संबंध में शिकायत मिलती है तो नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.

तीन और निजी कोविड अस्पतालों की जांच जारी

सीएमएचओ कार्यालय से बताया गया है कि छिंदवाड़ा में तीन और निजी कोविड अस्पतालों की जांच जारी है, जिनके खिलाफ मरीजों ने शिकायत की है. जांच में अस्पतालों के खिलाफ अगर अनियमितता पाई जाती है, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

छिन्दवाड़ा। सरकारी आदेशों के बाद भी मरीजों से मनचाहा बिल वसूलने वाले निजी अस्पताल के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. कोरोना इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले दवाइयों के अधिक दाम लगाने और भारी अनियमितता के चलते प्रशासन ने अस्पताल पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. पीड़ित नरेश साहू ने अस्पताल के ज्यादा बिल की शिकायत राजस्‍व अनुविभागीय अधिकारी अतुल सिंह से की थी, जांच में शिकायत सही पाये जाने पर आरोग्‍य हेल्‍थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा के संचालक पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है.

Hospital fined 50 thousand
अस्पताल पर 50 हजार का जुर्माना

अस्पताल पर प्रशासन ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जी.सी.चौरसिया ने बताया कि राजस्‍व अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से सी.एम.एच.ओ. कार्यालय में शिकायतकर्ता नरेश साहू की कोरोना इलाज के दौरान आरोग्य हेल्थकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शिकायत मिली थी. इस शिकायत की जांच के बाद निजी अस्पताल आरोग्य हेल्थकेयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कोरोना इलाज में उपयोग आने वाली सामग्री की बिल में वसूली गई. फीस में अनियमितता पायी गई. इस अनियमितता के पाये जाने पर अधिनियम 1973 ( कमांक 47 सन् 1973) नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत 50 हजार रूपये का जुर्माना संचालक आरोग्य हेल्थकेयर मल्टी स्पेशिलिटी हॉस्पिटल छिंदवाड़ा पर अधिरोपित किया गया है. साथ ही अस्पताल संचालक को चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में कोरोना मरीजों के उपचार में फीस के संबंध में शिकायत मिलती है तो नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.

तीन और निजी कोविड अस्पतालों की जांच जारी

सीएमएचओ कार्यालय से बताया गया है कि छिंदवाड़ा में तीन और निजी कोविड अस्पतालों की जांच जारी है, जिनके खिलाफ मरीजों ने शिकायत की है. जांच में अस्पतालों के खिलाफ अगर अनियमितता पाई जाती है, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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