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लॉडाउन में इस तरह करेंगे शादी तो नहीं लेनी पड़ेगी इजाजत - छिंदवाड़ा में शादी

छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने लोगों को राहत दी है. उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि, 10 लोगों के बीच घरेलू शादी की जा सकती है, जिसमें 5-5 लोग दोनों पक्षों के सरकार के नियमों का पालन करते हुए सादगी पूर्ण तरीके से शादी में शिरकत कर सकते हैं. इसके लिए कोई अनुमति की जरुरत नहीं होगी.

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सरकार के नियम मानकर घर में 10 लोगों के बीच कर सकते हैं शादी
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Published : Apr 22, 2020, 12:03 AM IST

छिंदवाड़ा। कलेक्टर ने ऐसे लोगों को राहत दी है, जिनकी लॉकडाउन की वजह से शादी नहीं हो पा रही है. कलेक्टर के आदेश के मुताबिक 10 लोगों के साथ शादी समारोह के आयोजन के लिए किसी भी प्रकार के आदेश की जरूरत नहीं होगी. 5-5 लोग दोनों पक्षों से शादी समारोह में शिरकत कर सकते हैं

one can marry in presence of only 10 people at home In Chhindwara
छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान शादी को लेकर कलेक्टर के आदेश की प्रति

कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने एक सार्वजनिक आदेश जारी करते हुए कहा है कि, अप्रैल और मई के महीने में शादियां बहुत संख्या में हैं, जिसके चलते लोग अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए परिवारिक शादी कर सकते हैं. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

साथ ही किसी प्रकार का कोई भी समारोह इस दौरान आयोजित नहीं होगा. शादी में सिर्फ 10 लोग होंगे, जिसमें दूल्हाृ दुल्हन को मिलाकर दोनों पक्षों से 5-5 लोग शामिल हो सकेंगे.

कलेक्टर ने आदेश में लिखा है कि, हर व्यक्ति को पहले से सूचना देने की स्थिति अभी नहीं है. इसलिए एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए कहा कि, लोग घर में शादी करें, इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई अनुमति लेने की जरुरत नहीं है.

छिंदवाड़ा। कलेक्टर ने ऐसे लोगों को राहत दी है, जिनकी लॉकडाउन की वजह से शादी नहीं हो पा रही है. कलेक्टर के आदेश के मुताबिक 10 लोगों के साथ शादी समारोह के आयोजन के लिए किसी भी प्रकार के आदेश की जरूरत नहीं होगी. 5-5 लोग दोनों पक्षों से शादी समारोह में शिरकत कर सकते हैं

one can marry in presence of only 10 people at home In Chhindwara
छिंदवाड़ा में लॉकडाउन के दौरान शादी को लेकर कलेक्टर के आदेश की प्रति

कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने एक सार्वजनिक आदेश जारी करते हुए कहा है कि, अप्रैल और मई के महीने में शादियां बहुत संख्या में हैं, जिसके चलते लोग अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए परिवारिक शादी कर सकते हैं. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

साथ ही किसी प्रकार का कोई भी समारोह इस दौरान आयोजित नहीं होगा. शादी में सिर्फ 10 लोग होंगे, जिसमें दूल्हाृ दुल्हन को मिलाकर दोनों पक्षों से 5-5 लोग शामिल हो सकेंगे.

कलेक्टर ने आदेश में लिखा है कि, हर व्यक्ति को पहले से सूचना देने की स्थिति अभी नहीं है. इसलिए एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए कहा कि, लोग घर में शादी करें, इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई अनुमति लेने की जरुरत नहीं है.

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