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'सीखो कमाओ योजना' के पंजीयन 15 जून से,सरकार युवाओं को देगी हर महीने स्टायपेंड, देखें-कैसे करें रजिस्ट्रेशन

राज्य शासन द्वारा युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा देने के लिए 'मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना' लागू की गई है. योजना के तहत मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 12वीं अथवा आईटीआई उत्तीर्ण अथवा इससे उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवा पात्र होंगे. 15 जून से युवा आवेदन कर सकेंगे.

MP Registration of Seekho Kamao Yojana
'सीखो कमाओ योजना' पंजीयन 15 जून से, युवाओं को स्टायपेंड
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Published : May 31, 2023, 12:31 PM IST

Updated : May 31, 2023, 12:51 PM IST

छिंदवाड़ा। 'मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना' के लिए नए पोर्टल जल्द शुरू होगा. प्रतिष्ठानों के पंजीयन का कार्य 7 जून 2023 से प्रारंभ हो जाएगा और 15 जून 2023 से युवाओं के पंजीयन का कार्य प्रारंभ होगा. योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में लगभग 450 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसमें लगभग 162 प्रकार की गतिविधियों में ट्रेनिंग दी जाएगी. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत जानकारी से अवगत कराने के लिए कलेक्टर शीतला पटले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले की औद्योगिक इकाईयों, महाविद्यालयों व पॉलीटेक्निक कॉलेजों के प्राचार्यों और निर्माण विभागों से संबंधित कॉन्ट्रेक्टर्स की बैठक संपन्न हुई.

पंजीयन कराने का आह्वान : बैठक में योजना से संबंधित विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों व विद्यार्थियों का पंजीयन कराने की अपील की गई. बैठक में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के महाप्रबंधक जी.के.हरने द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना की बिंदुवार विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई. बैठक में बताया गया कि 15 जुलाई 2023 से मार्केट प्लेस प्रारंभ एवं युवाओं का आवेदन और 31 जुलाई से युवा-प्रतिष्ठानों-मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) प्रारंभ हो जाएंगे.

31 अगस्त से होगी ट्रेनिंग : युवाओं की उपस्थिति एक अगस्त 2023 से प्रारंभ होगी. 31 अगस्त 2023 से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक माह बाद युवाओं को राशि का वितरण शुरू हो जाएगा. देश, प्रदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक व व्यवसायिक निजी संस्थान के साथ ही प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति आदि प्रतिष्ठान के रूप में पंजीयन करा सकेंगे. प्रतिष्ठान के पास पेन व जीएसटी पंजीयन उपलब्ध होना अनिवार्य है. प्रतिष्ठान अपने कुल कार्य बल के 15 प्रतिशत की संख्या तक छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दे सकते हैं. जिन प्रतिष्ठानों में कम से कम 20 लोग नियमित रूप से कार्यरत हों, उनके कार्य बल की गणना ईपीएफ जमा करने के आधार पर की जायेगी.

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यहां करें संपर्क : प्रत्येक कोर्स के लिए स्टायपेंड का निर्धारण प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा. 12वीं या उससे कम कक्षा में उत्तीर्ण छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 8000 रुपये, आईटीआई उत्तीर्ण छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 8500 रुपए, डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 9000 रुपए और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च योग्यता रखने वाले छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 10000 रुपए का स्टायपेंड दिया जायेगा. योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट के सामने स्थित जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र में कार्यालय के समय में संपर्क किया जा सकता है. कोर्स की सूची योजना के पोर्टल व https://ssdm.mp.gov.in/ पर उपलब्ध होगी.

छिंदवाड़ा। 'मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना' के लिए नए पोर्टल जल्द शुरू होगा. प्रतिष्ठानों के पंजीयन का कार्य 7 जून 2023 से प्रारंभ हो जाएगा और 15 जून 2023 से युवाओं के पंजीयन का कार्य प्रारंभ होगा. योजना के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिले में लगभग 450 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसमें लगभग 162 प्रकार की गतिविधियों में ट्रेनिंग दी जाएगी. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत जानकारी से अवगत कराने के लिए कलेक्टर शीतला पटले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले की औद्योगिक इकाईयों, महाविद्यालयों व पॉलीटेक्निक कॉलेजों के प्राचार्यों और निर्माण विभागों से संबंधित कॉन्ट्रेक्टर्स की बैठक संपन्न हुई.

पंजीयन कराने का आह्वान : बैठक में योजना से संबंधित विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों व विद्यार्थियों का पंजीयन कराने की अपील की गई. बैठक में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के महाप्रबंधक जी.के.हरने द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना की बिंदुवार विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई. बैठक में बताया गया कि 15 जुलाई 2023 से मार्केट प्लेस प्रारंभ एवं युवाओं का आवेदन और 31 जुलाई से युवा-प्रतिष्ठानों-मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) प्रारंभ हो जाएंगे.

31 अगस्त से होगी ट्रेनिंग : युवाओं की उपस्थिति एक अगस्त 2023 से प्रारंभ होगी. 31 अगस्त 2023 से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक माह बाद युवाओं को राशि का वितरण शुरू हो जाएगा. देश, प्रदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक व व्यवसायिक निजी संस्थान के साथ ही प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति आदि प्रतिष्ठान के रूप में पंजीयन करा सकेंगे. प्रतिष्ठान के पास पेन व जीएसटी पंजीयन उपलब्ध होना अनिवार्य है. प्रतिष्ठान अपने कुल कार्य बल के 15 प्रतिशत की संख्या तक छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण दे सकते हैं. जिन प्रतिष्ठानों में कम से कम 20 लोग नियमित रूप से कार्यरत हों, उनके कार्य बल की गणना ईपीएफ जमा करने के आधार पर की जायेगी.

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यहां करें संपर्क : प्रत्येक कोर्स के लिए स्टायपेंड का निर्धारण प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा. 12वीं या उससे कम कक्षा में उत्तीर्ण छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 8000 रुपये, आईटीआई उत्तीर्ण छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 8500 रुपए, डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 9000 रुपए और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च योग्यता रखने वाले छात्र प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह 10000 रुपए का स्टायपेंड दिया जायेगा. योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट के सामने स्थित जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र में कार्यालय के समय में संपर्क किया जा सकता है. कोर्स की सूची योजना के पोर्टल व https://ssdm.mp.gov.in/ पर उपलब्ध होगी.

Last Updated : May 31, 2023, 12:51 PM IST
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