छिंदवाड़ा। घर में घुसकर चोरी करने के मामले में दोषियों को अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई है. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपराधी कमलशा को 3 साल जेल और 500 रुपए का अर्थदंड के साथ ही 2 साल जेल और 500 रुपए का अर्थदंड दिया.
- चोरी की वारदात के 6 साल बाद आया फैसला
इस केस में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अभय ठाकुर ने पैरवी की. इस वारदात की रिपोर्ट चंद्रसुहागा बाई ने दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में चंद्रसुहागा ने बताया कि 12 जुलाई 2015 को उसके मकान में वह दिन में बच्चों को स्कूल से लेने अपने घर में ताला लगाकर गई थी. जब वह वापस लौटी तब देखा की घर के सामने दरवाजे पर ताला नहीं लगा था. दरवाजा खुला था और घर के अंदर रखी पलंग पेटी का भी ताला खुला था. चेक करने पर पता चला कि घर में रखी हुई चांदी की पायल, कान के सोने की झुमकी, चांदी के चूड़े और कुछ रुपए चोरी हो गए हैं. रिपोर्ट करने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.
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- लापरवाह वाहन चालक को छह महीने की सजा
थाना लोधीखेड़ा में आरोपी श्यामराव को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी पाते हुए 6 महीने जेल के साथ 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. केस में राज्य शासन की ओर से धर्मेश शर्मा ने पैरवी की.
- मारपीट करने वालों को छह-छह महीने की सजा सुनाई
अदालत ने मारपीट के मामले में दस दोषियों को छह-छह महीने की जेल की सजा सुनाई है. न्यायालय भानु पंडवार न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को सजा सुनाई. केस में मध्यप्रदेश शासन की ओर से उमेश पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के ने पैरवी की.