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महाराष्ट्र से अप-डाउन करने वालों पर लगी रोक, आदेश जारी - SDM Megha Sharma

कोरोना वारयस के मद्देनजर महाराष्ट्र से अप- डाउन करने वालों पर पांढुर्णा एसडीएम ने रोक लगा दी है. इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं. अगर ऐसा करता हुआ कर्मचारी या अधिकारी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.

Ban on up down from Maharashtra
महाराष्ट्र से अप-डाउन करने वालों पर लगी रोक
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Published : Jul 27, 2020, 7:23 PM IST

छिंदवाड़ा। पांढुर्णा नगर पालिका में अब कोई भी सरकारी या निजी विभाग में पदस्थ कर्मचारी महाराष्ट्र से अप-डाउन नहीं करेंगे. इन सभी कर्मचारियों के अप- डाउन पर पांढुर्णा एसडीएम ने रोक लगा दी हैं, ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके.

पांढुर्णा सीमा में अब कोई भी शासकीय, अर्धशासकीय या बैंक में पदस्थ कर्मचारी अप-डाउन नहीं कर सकेंगे. अब सभी को पांढुर्णा में निवास कर कार्य करना पड़ेंगा. लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पांढुर्णा एसडीएम मेघा शर्मा ने 27 जुलाई यानि सोमवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें कोई भी कर्मचारी महाराष्ट्र से या अन्य जिले से अप- डाउन नहीं करेंगे. यहां जो भी कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में निवासरत रहना होगा. अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी कोविड-19 में अप-डाउन करते पाए जाते हैं, तो उस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

सरकारी, निजी विभाग और बैंक से मांगी सूची

कोविड-19 की दस्तक को देखते हुए पांढुर्णा एसडीएम ने तहसील के सभी सरकारी, निजी संस्थाओं में पदस्थ कर्मचारी सहित बैंक कर्मचारियों की सूची मांगी हैं, जो हर दिन महाराष्ट्र या अन्य जिले से पांढुर्णा से अप-डाउन कर रहे हैं.

छिंदवाड़ा। पांढुर्णा नगर पालिका में अब कोई भी सरकारी या निजी विभाग में पदस्थ कर्मचारी महाराष्ट्र से अप-डाउन नहीं करेंगे. इन सभी कर्मचारियों के अप- डाउन पर पांढुर्णा एसडीएम ने रोक लगा दी हैं, ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके.

पांढुर्णा सीमा में अब कोई भी शासकीय, अर्धशासकीय या बैंक में पदस्थ कर्मचारी अप-डाउन नहीं कर सकेंगे. अब सभी को पांढुर्णा में निवास कर कार्य करना पड़ेंगा. लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पांढुर्णा एसडीएम मेघा शर्मा ने 27 जुलाई यानि सोमवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें कोई भी कर्मचारी महाराष्ट्र से या अन्य जिले से अप- डाउन नहीं करेंगे. यहां जो भी कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में निवासरत रहना होगा. अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी कोविड-19 में अप-डाउन करते पाए जाते हैं, तो उस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

सरकारी, निजी विभाग और बैंक से मांगी सूची

कोविड-19 की दस्तक को देखते हुए पांढुर्णा एसडीएम ने तहसील के सभी सरकारी, निजी संस्थाओं में पदस्थ कर्मचारी सहित बैंक कर्मचारियों की सूची मांगी हैं, जो हर दिन महाराष्ट्र या अन्य जिले से पांढुर्णा से अप-डाउन कर रहे हैं.

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