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तिहरे हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नेपानगर थाना क्षेत्र स्थित साल 2017 में चोरी और तिहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

वकील
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Published : Jul 17, 2019, 10:33 PM IST

बुरहानपुर। नेपानगर थाना क्षेत्र स्थित साल 2017 में चोरी और तिहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बता दें आरोपी शरद महाराष्ट्र का आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ महाराष्ट्र सहित नेपानगर में भी लूट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं.

कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा

बुरहानपुर के नेपानगर स्थित बड़ीटांडा गांव में साल 2017 में 1 और 2 अप्रैल की दरमियानी रात महिला कविता के घर में आरोपी शरद ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था. इस दौरान कविता की नींद खुल गई थी. जिसके बाद आरोपी ने कविता और उसके दोनों बच्चों पर गेती से हमला कर दिया. हमले में घायल कविता को डॉक्टर ने मृत घोषित किया था. जबकि दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.


इस तिहरे हत्याकांड के आरोपी शरद को प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बुरहानपुर। नेपानगर थाना क्षेत्र स्थित साल 2017 में चोरी और तिहरे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बता दें आरोपी शरद महाराष्ट्र का आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ महाराष्ट्र सहित नेपानगर में भी लूट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं.

कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा

बुरहानपुर के नेपानगर स्थित बड़ीटांडा गांव में साल 2017 में 1 और 2 अप्रैल की दरमियानी रात महिला कविता के घर में आरोपी शरद ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था. इस दौरान कविता की नींद खुल गई थी. जिसके बाद आरोपी ने कविता और उसके दोनों बच्चों पर गेती से हमला कर दिया. हमले में घायल कविता को डॉक्टर ने मृत घोषित किया था. जबकि दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.


इस तिहरे हत्याकांड के आरोपी शरद को प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:बुरहानपुर जिलें के नेपानगर थाना क्षेत्र के बड़ीटांडा गांव में साल 2017 में 1 और 2 अप्रैल की दरमियानी रात को कविता नामक महिला के घर मे आरोपी शरद ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, इस दौरान कविता की नींद खुल गई थी, जिसके बाद आरोपी ने कविता और उसके दोनो बच्चों पर गेती से हमला कर दिया, हमले में घायल कविता को डॉक्टरों मृतक घोषित कर दिया था, जबकि दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, इस तिहरे हत्याकांड के आरोपी शरद उर्फ शेरद पिता मकराम को प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, बता दें कि आरोपी शरद महाराष्ट्र का आदतन अपराधी है, और उसके खिलाफ महाराष्ट्र सहित नेपानगर में भी लूट व चोरी के कई मामले दर्ज हैं।Body:जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि 1 और 2 अप्रैल 2017 की रात आरोपित शरद ने बड़ीटांडा गांव निवासी कविता के घर की दीवार में छेदकर चोरी की नीयत से घुसा था, लेकिन उस समय कविता की नींद खुल गई और वो जाग जाने पर आरोपी ने गैती से उसके सिर पर वार कर दिया, कविता की चीख-पुकार सुनकर उसके दोनों बच्चे बेटी संध्या और बेटा अश्विन की भी नींद खुल गई, आरोपित ने उनके सिर पर भी गैती से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और पेटी में रखे नकद 11 सौ रुपए, चांदी का कड़ा आदि लेकर पिछले दरवाजे से फरार हो गया, जिसके बाद घायल अवस्था मे तीनो को अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने कविता को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों बच्चों को इंदौर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई, न्यायालय ने आरोपी शरद को धारा 302 के तहत तहिरे आजीवन कारावास और पांच-पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि धारा 449 में 10 साल कैद, धारा 394, 397 में 10 साल कैद की सजा सुनाई।

Conclusion:बाईट 01:- कैलाशनाथ गौतम, जिला अभियोजन अधिकारी।
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