भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने निर्णय लिया है कि अब व्यापारियों को अलग-अलग जिलों में कामकाज के लिए अलग से लाइसेंस नहीं देना पड़ेग. एक लाइसेंस पर वह पूरे प्रदेश में व्यापार कर सकेंगे. सरकार ने मंडी अधिनियम के प्रावधानों में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं. अब गोदामों साइलो कोल्ड स्टोरेज को प्राइवेट मंडी घोषित किया जा सकेगा. मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. बैठक में मंडी अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन पर भी निर्णय लिया गया.
- बैठक में तय किया गया है कि निजी क्षेत्र में मंडियों की स्थापना हेतु प्रावधान किया जाएगा.
- गोदामों में साइलो कोल्ड स्टोरेज आदि को भी प्राइवेट मंडी घोषित किया जा सकेगा.
- किसानों से मंडी के बाहर ग्राम स्तर से फूड प्रोसेसर निर्यातकों होलसेल विक्रेता और अंतिम उपयोगकर्ता को सीधे खरीदने का प्रावधान किया गया है.
- यानी अब मंडियों की अपेक्षा सीधे किसानों से होलसेल विक्रेता उनकी फसल खरीद सकेंगे. मंडी समितियों को निजी मंडियों के कार में कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा.
- प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड से रेगुलेटरी शक्तियों को अलग कर संचालक विपणन को दिए जाने का प्रावधान किया गया.
- पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंसी व्यापारी को व्यापार करने का प्रावधान किया गया. साथ ही ट्रेनिंग के लिए भी प्रावधान किया गया है.