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उत्तर प्रदेश: सड़क पर थूकने वालों से पुलिस ने वसूले 47 लाख रुपये - एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार

यूपी में बेवजह सड़क पर निकलने वाले और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान किया जा रहा है. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से लेकर मास्क न लगाने और सार्वजनिक भीड़ इकट्ठा करने जैसे मामलों में जुर्माना वसूला जा रहा है. यूपी पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से जुड़े नियमों के उल्लंघन करने वालों से एक साल में 250 करोड़ रुपये की वसूली की गई है.

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Published : May 14, 2021, 3:57 PM IST

लखनऊ/भोपाल। किसी के थूकने से भी कमाई हो सकती है, इसका तरीका सीखना हो तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस से सीख सकते हैं. जिसने कोविड-19 से जुड़े नियमों के उल्लंघन करने वालों से एक साल में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. इसमें 47 लाख 60 हजार 312 रुपये तो सिर्फ सड़कों पर थूकने वालों से वसूले हैं. हैरानी की बात यह है कि लोग इसके बावजूद सुधरने को तैयार नहीं हैं, जबकि मामला उनकी ही जिंदगी से जुड़ा है. कोई बिना मास्क पहने घूमने में अपनी शान समझ रहा है तो कोई रोक के बाद भी सड़क पर थूक कर संक्रमण फैलाने से बाज नहीं आ रहा है. जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना संक्रमित व्यक्ति यदि थूकता भी है, तो उससे संक्रमण फैलने का खतरा है.

उत्तर प्रदेश पुलिस ने वसूले 47 लाख रुपये

यूपी पुलिस ने जारी किये आंकड़े

यूपी पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक उत्तर प्रदेश में कोविड संबंधी और लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर 55 लाख 73 हजार 783 लोगों के चालान किए गए हैं और इन चालानों से 90 करोड़ 42 लाख 76 हजार 304 रुपये वसूले गए हैं. कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सड़क पर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. बता दें, लापरवाही करने वालों की बढ़ती संख्या को देख यूपी सरकार की ओर से जुर्माने की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई थी.

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इंफ्रो ग्राफिक्स

संबंधित खबरें- गाड़ी पर नियम के मुताबिक नहीं लिखा नंबर तो भरना पड़ेगा इतना जुर्मान

सख्ती से हो रही कार्रवाई

वर्ष 2020 में जब कोरोना वायरस की पहली वेव में लॉकडाउन लगा था, तब बाइक पर दो या तीन सवारी को महामारी एक्ट के उल्लंघन से जोड़कर जुर्माना वसूला जाता था. कार में भी तीन सवारी होने पर जुर्माने के लिए जिम्मेदार माना जाता था. लिहाजा पहली वेव में काफी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया गया. नियम तोड़ने वालों का चालान किया गया और उनसे जुर्माना वसूला गया. अब कोरोना की दूसरी वेव के दौरान भी आंशिक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए यूपी पुलिस ने कमर कस ली है. बेवजह सड़क पर निकलने वाले और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान किया जा रहा है. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से लेकर मास्क न लगाने और सार्वजनिक भीड़ इकट्ठा करने जैसे मामलों में जुर्माना वसूला जा रहा है.

चालान किए गए वाहन मालिकों से वसूले 171.16 करोड़

यूपी पुलिस ने अभियान चलाकर एक वर्ष में तीन करोड़ 48 लाख 38 हजार 560 वाहनों की जांच की, जिसमें 79 लाख 57 हजार 364 वाहनों के चालान किये गए. इन वाहन मालिकों से 171 करोड़ 16 लाख 67 हजार 375 रुपये का जुर्माना वसूला गया. यही नहीं, भारतीय दंड विधान की धारा-188 के तहत 2 लाख 54 हजार 797 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 400324 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

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प्रावधान को न मानने वालों पर सख्ती

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए तमाम पाबंदियों को सख्ती से लगाया गया है और प्रावधानों को न मानने वाले लोगों का चालान काट कर उनसे जुर्माना वसूला गया है, जिसे सरकार के कोषागार में जमा कराया जाता है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 को एक सितंबर से लागू कर दिया है. इस मामले में परिवहन विभाग ने 28 अगस्त को अधिसूचना भी जारी कर दी.

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इन नियमों के तहत हुए चालान

नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वाले को अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना देगा देना होगा. सबसे खास बात यह है कि अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपये का जुर्माना और गाड़ी मालिक को 3 साल तक की सजा होगी. साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. पहले नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई जुर्माना नहीं था. इसी तरह से इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाय 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो जाएगा.

लखनऊ/भोपाल। किसी के थूकने से भी कमाई हो सकती है, इसका तरीका सीखना हो तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस से सीख सकते हैं. जिसने कोविड-19 से जुड़े नियमों के उल्लंघन करने वालों से एक साल में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. इसमें 47 लाख 60 हजार 312 रुपये तो सिर्फ सड़कों पर थूकने वालों से वसूले हैं. हैरानी की बात यह है कि लोग इसके बावजूद सुधरने को तैयार नहीं हैं, जबकि मामला उनकी ही जिंदगी से जुड़ा है. कोई बिना मास्क पहने घूमने में अपनी शान समझ रहा है तो कोई रोक के बाद भी सड़क पर थूक कर संक्रमण फैलाने से बाज नहीं आ रहा है. जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना संक्रमित व्यक्ति यदि थूकता भी है, तो उससे संक्रमण फैलने का खतरा है.

उत्तर प्रदेश पुलिस ने वसूले 47 लाख रुपये

यूपी पुलिस ने जारी किये आंकड़े

यूपी पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक उत्तर प्रदेश में कोविड संबंधी और लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर 55 लाख 73 हजार 783 लोगों के चालान किए गए हैं और इन चालानों से 90 करोड़ 42 लाख 76 हजार 304 रुपये वसूले गए हैं. कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सड़क पर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है. बता दें, लापरवाही करने वालों की बढ़ती संख्या को देख यूपी सरकार की ओर से जुर्माने की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी गई थी.

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सख्ती से हो रही कार्रवाई

वर्ष 2020 में जब कोरोना वायरस की पहली वेव में लॉकडाउन लगा था, तब बाइक पर दो या तीन सवारी को महामारी एक्ट के उल्लंघन से जोड़कर जुर्माना वसूला जाता था. कार में भी तीन सवारी होने पर जुर्माने के लिए जिम्मेदार माना जाता था. लिहाजा पहली वेव में काफी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया गया. नियम तोड़ने वालों का चालान किया गया और उनसे जुर्माना वसूला गया. अब कोरोना की दूसरी वेव के दौरान भी आंशिक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए यूपी पुलिस ने कमर कस ली है. बेवजह सड़क पर निकलने वाले और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान किया जा रहा है. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से लेकर मास्क न लगाने और सार्वजनिक भीड़ इकट्ठा करने जैसे मामलों में जुर्माना वसूला जा रहा है.

चालान किए गए वाहन मालिकों से वसूले 171.16 करोड़

यूपी पुलिस ने अभियान चलाकर एक वर्ष में तीन करोड़ 48 लाख 38 हजार 560 वाहनों की जांच की, जिसमें 79 लाख 57 हजार 364 वाहनों के चालान किये गए. इन वाहन मालिकों से 171 करोड़ 16 लाख 67 हजार 375 रुपये का जुर्माना वसूला गया. यही नहीं, भारतीय दंड विधान की धारा-188 के तहत 2 लाख 54 हजार 797 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 400324 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

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प्रावधान को न मानने वालों पर सख्ती

एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए तमाम पाबंदियों को सख्ती से लगाया गया है और प्रावधानों को न मानने वाले लोगों का चालान काट कर उनसे जुर्माना वसूला गया है, जिसे सरकार के कोषागार में जमा कराया जाता है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 को एक सितंबर से लागू कर दिया है. इस मामले में परिवहन विभाग ने 28 अगस्त को अधिसूचना भी जारी कर दी.

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इन नियमों के तहत हुए चालान

नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चलाने वाले को अब पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना देगा देना होगा. सबसे खास बात यह है कि अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते समय पकड़ा गया तो 25 हजार रुपये का जुर्माना और गाड़ी मालिक को 3 साल तक की सजा होगी. साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा. पहले नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई जुर्माना नहीं था. इसी तरह से इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर भी अब तक कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन ऐसे वाहन को रास्ता न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाय 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो जाएगा.

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