भोपाल। शहर में पिछले कुछ दिनों के दरमियान संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसमें लोगों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है. इसे देखते हुए अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने संबंधी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करना अब प्रतिष्ठान मालिक, दुकानदारों और प्रबंधकों को भारी पड़ सकता है.
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि, जिस भी होटल, धर्मस्थल, कार्यालय, मॉल दुकान में नियम तोड़े जाएंगे, उन प्रतिष्ठानों को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा. इसके अलावा मालिक एवं प्रबंधकों को सजा के तौर पर 3 दिन कोरोना वॉलिंटियर्स के रूप में प्रशासन के साथ मिलकर ड्यूटी भी करनी होगी. इसके लिए उन्हें 3 दिन सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ संबंधित नाकों, फीवर क्लीनिक एवं प्रचार-प्रसार की व्यवस्था में ड्यूटी करनी होगी. इसके अलावा धारा- 188 के तहत इन पर कार्रवाई भी की जाएगी.
दरअसल शहर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिसकी वजह से लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. शहर में संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि, लोगों के द्वारा तय किए गए नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हो चुका है.
उल्लेखनीय है कि, भोपाल जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर बिना फेस मास्क, फेस कवर के व्यक्तियों के विरुद्ध 100 रुपए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध 500 रुपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एक हजार रुपए और होम अथवा संस्थागत क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर दो हजार रुपए फाइन करने के लिए पूर्व में आदेश जारी किए गए हैं, इसके बाद भी लोगों के द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है.
कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए आदेश में ये भी बताया गया है कि, आदेश का उल्लंघन करने पर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है और धारा 188 की कार्रवाई भी की जाएगी. लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने अब ऐसे लोगों पर कारवाई करने के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में 8 दलों का गठन किया है. ये दल हर दिन नियमों का सख्ती से पालन करवाएंगे और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेंगे.