भोपाल। प्रदेश में अब ऐसे बिल्डरों की खैर नहीं जो लगातार आम लोगों के साथ ठगी करने का काम कर रहे हैं. मध्य प्रदेश भू -संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा ) ने अब ऐसे बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. जो लगातार लोगों को ठगने का काम करते हैं. रेरा प्राधिकरण के पास लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे थे, जिसमें बिल्डर के द्वारा पैसा लेने के बाद भी फ्लैट या मकान का कब्जा नहीं दिया जा रहा था. जिसकी वजह से फ्लैट या मकान खरीदने वाला व्यक्ति परेशान हो रहा था. लगातार आ रही शिकायतों के बाद रेरा प्राधिकरण ने एक ऐसे ही बिल्डर की चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया है.
इस कार्रवाई में संबंधित बिल्डर के तीन वाहनों की की कुर्की की गई है कि यदि आवेदकों को दी जाने वाली राशि का संबंधित बिल्डर द्वारा भुगतान किया जाता है, तो उनके जब्त वाहनों को लौटाया जा सकेगा. आवेदक नूतन वर्मा, शिल्पी जैन, देवेंद्र झा, चंदन चौरसिया द्वारा कोलार स्थित एक परियोजना में फ्लैट बुक किए गए थे. आवेदकों द्वारा फ्लैट का कब्जा ना मिलने पर प्राधिकरण में आवेदन दिया गया था. बिल्डर के द्वारा लगातार इन लोगों को परेशान किया जा रहा था. फ्लैट का कब्जा देने के लिए बार-बार तारीखें दी जा रही थी , लेकिन लंबे समय तक कब्जा ना मिलने के कारण इन लोगों को बैंक से लिए गए लोन की राशि का भुगतान करना पड़ रहा था. ऐसी स्थिति में इन सभी लोगों पर आर्थिक रूप से अतिरिक्त बोझ आ गया था.
संबंधित बिल्डर द्वारा जब तक आवेदकों को उनकी मूल धन की राशि सालाना 10 प्रतिशत की ब्याज से भुगतान नहीं किया जाता है. तब तक उनकी कुर्क की गई संपत्ति को आगामी आदेश तक कुर्क रखा जाएगा. यदि संबंधित बिल्डर द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है तो कुर्क संपत्ति को नीलाम कर राशि आवेदक को भुगतान की जाएगी.