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ग्रीन जोन में दस्तावेजों का पंजीयन शुरू, विभाग ने जारी किए निर्देश

ग्रीन जोन में शामिल जिलों और तहसीलों में दस्तावेजों के पंजीयन का काम शुरू हो गया है. वाणिज्य कर विभाग ने इस संबंध में सभी वरिष्ठ जिला पंजीयक को निर्देश जारी किए हैं.

Registration of documents started in green zone, department issued instructions
ग्रीन जोन में दस्तावेजों का पंजीयन शुरू, विभाग ने जारी किए निर्देश
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Published : May 4, 2020, 5:41 PM IST

भोपाल: कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में विषम परिस्थिति बनी हुई है. ऐसे में देश के सभी राज्यों के जिलों और तहसीलों को चार जोन में विभाजित किया गया है जिसमें ग्रीन, ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट जोन शामिल हैं. इन जोन को कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के अनुसार बांटा गया है. ग्रीन जोन सबसे ज्यादा सेफ है इसलिए अब यहां पर दस्तावेजों की रजिस्ट्री के कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं.

जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष (कलेक्टर) के आदेश द्वारा ग्रीन जोन घोषित जिला और तहसील की सूची प्राप्त की जाएगी. ग्रीन जोन में स्थित कार्यालयों में कलेक्टर द्वारा निरीक्षण और पुष्टि के बाद दस्तावेजों के पंजीयन के काम को शुरू किया जाएगा. साथ ही जैसे-जैसे जो जिले और तहसील ग्रीन जोन में शामिल होंगे, उन जिलों के तहसीलों में भी पंजीयन कार्य शुरू किया जाएगा.

दस्तावेज पंजीयन के दौरान सर्विस प्रोवाइडर के प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

भोपाल: कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में विषम परिस्थिति बनी हुई है. ऐसे में देश के सभी राज्यों के जिलों और तहसीलों को चार जोन में विभाजित किया गया है जिसमें ग्रीन, ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट जोन शामिल हैं. इन जोन को कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के अनुसार बांटा गया है. ग्रीन जोन सबसे ज्यादा सेफ है इसलिए अब यहां पर दस्तावेजों की रजिस्ट्री के कार्य भी शुरू किए जा रहे हैं.

जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के अध्यक्ष (कलेक्टर) के आदेश द्वारा ग्रीन जोन घोषित जिला और तहसील की सूची प्राप्त की जाएगी. ग्रीन जोन में स्थित कार्यालयों में कलेक्टर द्वारा निरीक्षण और पुष्टि के बाद दस्तावेजों के पंजीयन के काम को शुरू किया जाएगा. साथ ही जैसे-जैसे जो जिले और तहसील ग्रीन जोन में शामिल होंगे, उन जिलों के तहसीलों में भी पंजीयन कार्य शुरू किया जाएगा.

दस्तावेज पंजीयन के दौरान सर्विस प्रोवाइडर के प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

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