भोपाल। राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण के चलते अशासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए स्कूलों को एक साल की छूट दी है. स्कूलों के लिए ये अवधि पहले भी दो बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के कारण संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों और छात्रहित को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2021 तक के लिए अशासकीय स्कूलों की मान्यता को मान्य किया गया है.
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करना होगा सभी शर्तों का पालन
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्धित ऐसे सभी अशासकीय हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल, जिनकी मान्यता 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें मध्य प्रदेश माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मान्यता नियम 2017 (संशोधित दिनांक 3 मार्च 2020) के नियम 6 के अनुसार मान्यता नवीनीकरण के लिए इस साल आवेदन प्रक्रिया से छूट दी गई है. ऐसे विद्यालयों की मान्यता 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए यथावत मान्य हो गई है, वहीं इन सभी विद्यालयों को मान्यता नियमों में बताए गए सभी मापदंडों और शर्तों का पालन करना जरुरी है.
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शुल्क भी आगमी सत्र तक के लिए किया गया स्थगित
इसके अलावा इन सभी विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 की मान्यता नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क भी आगामी सत्र तक के लिए स्थगित किया गया है. जबकि भविष्य में मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय यह शुल्क जमा करना होगा.
आवेदन अपलोड करने की बढ़ाई सीमा
शैक्षणिक सत्र 2020-21 के नई मान्यता के लिये एमपी. ऑनलाइन के मान्यता पोर्टल पर आवेदन अपलोड करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 मई 2020 कर दी गई है .