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अब जबलपुर, धार, दतिया में भी नाइट कर्फ्यू , समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए निर्देश

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Published : Nov 22, 2020, 4:00 PM IST

रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने जबलपुर, धार और दतिया में भी नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं.

Night curfew in 8 districts
नाइट कर्फ्यू

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के तीन जिलों में और नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिए हैं. इसके बाद नाइट कर्फ्यू लगाए जाने वाले जिलों की संख्या 8 हो गई है. धार, जबलपुर, दतिया में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इन जिलों में भी रात 10 बजे से सभी प्रतिष्ठानों दुकानें बंद करने और लोगों के बेवजह घूमने पर रोक लगा दी गई है. बता दें जबलपुर में शनिवार को 74, जबकि दतिया में 10 और धार में 45 नए मामले सामने आए हैं.

बुजुर्गों से ज्यादा युवा हो रहे संक्रमित

कोरोना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में तुलनात्मक रूप से बुजुर्ग कम संक्रमित हो रहे हैं. जबकि सबसे ज्यादा कोरोना का कहर युवाओं पर टूट रहा है. मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा कि संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए युवाओं को जागरूक किया जाए और ना मानने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए.

पहले भोपाल इंदौर में लगाया गया था नाइट कर्फ्यू
शनिवार से मध्य प्रदेश के 5 जिलों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. कोरोना वायरस की लहर में तेजी से संक्रमण फैल रहा है इंदौर में एक ही दिन में रिकॉर्ड 546 मामले सामने आए हैं. जबकि भोपाल में 313, ग्वालियर में 112, रतलाम में 61 और विदिशा में 38 मामले सामने आए हैं.

जाने क्या रहेगा कर्फ्यू का स्वरूप ?

21 नवंबर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं नागरिक अति आवश्यक होने पर इस अवधि में परिवहन कर सकेंगे. कक्षा 9 से 12 के स्कूली छात्र-छात्राएं एवं कॉलेज के छात्र छात्राएं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कूल कॉलेज आ जा सकेंगे. कक्षा 1 से 8 तक के समस्त स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे. औद्योगिक मजदूरों के आवागमन एवं ट्रकों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी.

पब्लिक प्लेस पर फेस मास्क जरूरी

फेस मास्क का उपयोग पब्लिक प्लेस पर किए जाने का सख्ती से पालन कराया जाएगा. प्रदेश के समस्त जिलों में 21 नवंबर से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक आयोजित कर 22 नवंबर तक जिला कलेक्टर सुझाव सरकार को भेजेंगे. क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठकों में विवाह सामाजिक आदि कार्यक्रमों में उपस्थिति के अधिकतम सीमा तय की जाएगी.

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के तीन जिलों में और नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिए हैं. इसके बाद नाइट कर्फ्यू लगाए जाने वाले जिलों की संख्या 8 हो गई है. धार, जबलपुर, दतिया में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इन जिलों में भी रात 10 बजे से सभी प्रतिष्ठानों दुकानें बंद करने और लोगों के बेवजह घूमने पर रोक लगा दी गई है. बता दें जबलपुर में शनिवार को 74, जबकि दतिया में 10 और धार में 45 नए मामले सामने आए हैं.

बुजुर्गों से ज्यादा युवा हो रहे संक्रमित

कोरोना की समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में तुलनात्मक रूप से बुजुर्ग कम संक्रमित हो रहे हैं. जबकि सबसे ज्यादा कोरोना का कहर युवाओं पर टूट रहा है. मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण पर चिंता जताते हुए कहा कि संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए युवाओं को जागरूक किया जाए और ना मानने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए.

पहले भोपाल इंदौर में लगाया गया था नाइट कर्फ्यू
शनिवार से मध्य प्रदेश के 5 जिलों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. कोरोना वायरस की लहर में तेजी से संक्रमण फैल रहा है इंदौर में एक ही दिन में रिकॉर्ड 546 मामले सामने आए हैं. जबकि भोपाल में 313, ग्वालियर में 112, रतलाम में 61 और विदिशा में 38 मामले सामने आए हैं.

जाने क्या रहेगा कर्फ्यू का स्वरूप ?

21 नवंबर से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे एवं नागरिक अति आवश्यक होने पर इस अवधि में परिवहन कर सकेंगे. कक्षा 9 से 12 के स्कूली छात्र-छात्राएं एवं कॉलेज के छात्र छात्राएं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कूल कॉलेज आ जा सकेंगे. कक्षा 1 से 8 तक के समस्त स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे. औद्योगिक मजदूरों के आवागमन एवं ट्रकों के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी.

पब्लिक प्लेस पर फेस मास्क जरूरी

फेस मास्क का उपयोग पब्लिक प्लेस पर किए जाने का सख्ती से पालन कराया जाएगा. प्रदेश के समस्त जिलों में 21 नवंबर से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक आयोजित कर 22 नवंबर तक जिला कलेक्टर सुझाव सरकार को भेजेंगे. क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठकों में विवाह सामाजिक आदि कार्यक्रमों में उपस्थिति के अधिकतम सीमा तय की जाएगी.

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