भोपाल। भोपाल सीट से नवनिर्वाचित सांसद और मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को NIA की स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. न्यायालय ने प्रज्ञा ठाकुर की पेशी में छूट दिये जाने की अर्जी खारिज कर दी है. जिसमें उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट की पेशी से छूट दिए जाने की बात कही थी.
मुंबई में 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट कांड में विशेष NIA न्यायालय से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. न्यायाधीश बी एस पाडलकर ने इस हफ्ते न्यायालय में पेशी से छूट की उनकी अर्जी को फिलहाल खारिज कर दिया है. बता दें कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर मुंबई मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी हैं. प्रज्ञा ठाकुर ने संसद की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कोर्ट में पेशी में छूट मांगी थी, लेकिन न्यायालय ने यह कहते हुए अर्जी को खारिज कर दिया कि केस में गवाहों की पेशी के दौरान अभियुक्त का होना बेहद जरूरी है.
न्यायाधीश ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस हफ्ते पेश होने का निर्देश देते हुए साफ कर दिया है कि पेशी से छूट की अर्जी में दिए गए कारणों को चुनावी प्रक्रिया पूरी करना, नामांकन और दूसरे कारणों को बार-बार स्वीकार नहीं किया जा सकता है. इसके पहले न्यायालय से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को छूट दी जा चुकी है. यही वजह है कि न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन ने केस साबित करने के लिए अहम गवाहों को बुलाया है, इसलिए अभियुक्तों की मौजूदगी निश्चित तौर पर जरूरी हो गई है.
हालांकि एक दिन पहले ही भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दिल्ली प्रवास से लौटी हैं और इस समय लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं.