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NIA की स्पेशल कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को झटका, पेशी में छूट दिए जाने की अर्जी खारिज

NIA की स्पेशल कोर्ट ने मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में आरोपी प्रज्ञा ठाकुर की पेशी में छूट दिए जाने की अर्जी को खारिज कर दिया है.

NIA की स्पेशल कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिली राहत
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Published : Jun 4, 2019, 7:48 AM IST

भोपाल। भोपाल सीट से नवनिर्वाचित सांसद और मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को NIA की स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. न्यायालय ने प्रज्ञा ठाकुर की पेशी में छूट दिये जाने की अर्जी खारिज कर दी है. जिसमें उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट की पेशी से छूट दिए जाने की बात कही थी.

मुंबई में 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट कांड में विशेष NIA न्यायालय से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. न्यायाधीश बी एस पाडलकर ने इस हफ्ते न्यायालय में पेशी से छूट की उनकी अर्जी को फिलहाल खारिज कर दिया है. बता दें कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर मुंबई मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी हैं. प्रज्ञा ठाकुर ने संसद की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कोर्ट में पेशी में छूट मांगी थी, लेकिन न्यायालय ने यह कहते हुए अर्जी को खारिज कर दिया कि केस में गवाहों की पेशी के दौरान अभियुक्त का होना बेहद जरूरी है.

pragya thakur
NIA की स्पेशल कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिली राहत

न्यायाधीश ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस हफ्ते पेश होने का निर्देश देते हुए साफ कर दिया है कि पेशी से छूट की अर्जी में दिए गए कारणों को चुनावी प्रक्रिया पूरी करना, नामांकन और दूसरे कारणों को बार-बार स्वीकार नहीं किया जा सकता है. इसके पहले न्यायालय से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को छूट दी जा चुकी है. यही वजह है कि न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन ने केस साबित करने के लिए अहम गवाहों को बुलाया है, इसलिए अभियुक्तों की मौजूदगी निश्चित तौर पर जरूरी हो गई है.

हालांकि एक दिन पहले ही भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दिल्ली प्रवास से लौटी हैं और इस समय लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं.

भोपाल। भोपाल सीट से नवनिर्वाचित सांसद और मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को NIA की स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. न्यायालय ने प्रज्ञा ठाकुर की पेशी में छूट दिये जाने की अर्जी खारिज कर दी है. जिसमें उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट की पेशी से छूट दिए जाने की बात कही थी.

मुंबई में 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट कांड में विशेष NIA न्यायालय से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. न्यायाधीश बी एस पाडलकर ने इस हफ्ते न्यायालय में पेशी से छूट की उनकी अर्जी को फिलहाल खारिज कर दिया है. बता दें कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर मुंबई मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी हैं. प्रज्ञा ठाकुर ने संसद की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कोर्ट में पेशी में छूट मांगी थी, लेकिन न्यायालय ने यह कहते हुए अर्जी को खारिज कर दिया कि केस में गवाहों की पेशी के दौरान अभियुक्त का होना बेहद जरूरी है.

pragya thakur
NIA की स्पेशल कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिली राहत

न्यायाधीश ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस हफ्ते पेश होने का निर्देश देते हुए साफ कर दिया है कि पेशी से छूट की अर्जी में दिए गए कारणों को चुनावी प्रक्रिया पूरी करना, नामांकन और दूसरे कारणों को बार-बार स्वीकार नहीं किया जा सकता है. इसके पहले न्यायालय से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को छूट दी जा चुकी है. यही वजह है कि न्यायालय ने कहा है कि अभियोजन ने केस साबित करने के लिए अहम गवाहों को बुलाया है, इसलिए अभियुक्तों की मौजूदगी निश्चित तौर पर जरूरी हो गई है.

हालांकि एक दिन पहले ही भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दिल्ली प्रवास से लौटी हैं और इस समय लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं.

Intro:सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पेशी में छूट दिए जाने की अर्जी खारिज


भोपाल | लोक सभा निर्वाचन 2019 में भोपाल संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बड़ा झटका लगा है न्यायालय ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट की पेशी से छूट दिए जाने की बात की थी . मुंबई में 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट कांड में विशेष एनआईए न्यायालय से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है . न्यायाधीश बी एस पाडलकर ने इस सप्ताह न्यायालय में पेशी से छूट की उनकी अर्जी को फिलहाल खारिज कर दिया है .


Body:नवनिर्वाचित सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने संसद की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए देसी से छूट मांगी थी लेकिन न्यायालय ने यह कहते हुए अर्जी को खारिज कर दिया है कि केस के इस स्टेज पर उनकी पेशी बेहद जरूरी है .


Conclusion:न्यायाधीश ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस सप्ताह पेश होने का निर्देश देते हुए साफ कर दिया है कि पेशी से छूट की अर्जी में दिए गए कारणों यथा चुनावी प्रक्रिया पूरी करना नामांकन और अन्य को बार-बार स्वीकार नहीं किया जा सकता है इसके पहले न्यायालय के द्वारा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को छूट दी जा चुकी है यही वजह है कि न्यायालय ने कहां है कि अभियोजन ने केस साबित करने के लिए अहम गवाहों को बुलाया है इसलिए अभियुक्तों की मौजूदगी निश्चित तौर पर जरूरी हो गई है .


हालांकि एक दिन पहले ही भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर दिल्ली प्रवास से लौटी हैं और इस समय लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं . इस मामले पर भी साध्वी प्रज्ञा सिंह की ओर से कोई जवाब फिलहाल तो नहीं आया है कि वे न्यायालय में फिर से इस मामले को लेकर अपील करेंगे या पेशी पर पहुंचकर न्यायालय का सम्मान करेंगी . देर रात भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के कई कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित है लेकिन न्यायालय के द्वारा अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने इन कार्यक्रमों से भी दूरी बना ली और वे कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए भी नहीं पहुंची .
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