भोपाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 13 मई 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा. नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी. नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने नागरिकों से नेशनल लोक अदालतों में मिलने वाली छूटों का लाभ उठाने का आग्रह किया है. संपत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.
एक लाख से ज्यादा बकाया तो 25 फीसदी छूट: इसके साथ ही सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी. संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है. उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी. लोगों को लोक अदालत में आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
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और भी कई मामले सुलझेंगे : नेशनल लोक अदालत में चिह्नित किए गए लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा. इनमें प्री लिटिगेशन के अंतर्गत एनआई एक्ट केसेस अंडर सेक्शन 138, मनी रिकवरी केस, लेबर एंड एंप्लॉयमेंट डिस्प्यूट् केस, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर बिल एंड अदर बिल पेमेंट (एक्सक्लूजिंग नॉन कंपाउंडेबल), मेंटेनेंस केस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल एंड अदर सिविल डिस्प्यूट केस रहेंगे.