भोपाल। नगर निगम और नगर पालिका एक्ट में बदलाव जरूरी बताया जा रहा है. दरअसल, 67 साल पहले के नगर निगम और 62 साल पहले नगरपालिका अधिनियम में जो प्रावधान हैं, वह आज के समय में कई जगह उपयोगी नहीं हैं. ऐसे में इन प्रावधानों में बदलाव की तैयारी की जा रही है. दोनों को मिलाकर एक नया एक्ट बनाए जाने की तैयारी है. इनमें कई ऐसे एक्ट हैं जिनमें अलग-अलग जगह से भी अनुमति मिलती है. ऐसे में इन एक्ट का हवाला देकर कई बार कार्य बाधित हो जाते हैं.
वेश्यावृत्ति व पशुपालन का मुद्दा : इन एक्ट में वेश्यावृत्ति और शहरों में पशुपालन पर रोक है तो दूसरी और इसका लाइसेंस देने का अधिकार नगर निगम को है. निगम की धारा 364 में वेश्यावृत्ति के नियंत्रण पर लाइसेंस देने का अधिकार है. लेकिन इसे हटाने की अब तैयारी की जा रही है. वहीं बड़े शहरों में तो पशुपालन पर रोक लगाई जा सकती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह संभव नहीं है. इसी तरह के कई गैर जरूरी प्रावधान को इस एक्ट के माध्यम से हटाया जा सकता है. अनावश्यक एक्ट हटने से काम आसान हो जाएगा.
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ड्राफ्ट तैयार : राज्य भूमि सुधार आयोग को नया एक्ट बनाने की जिम्मेदारी नगरीय आवास एवं विकास विभाग मध्यप्रदेश ने दी थी. जिसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है और यह ड्राफ्ट आयोग ने विभाग को भी दे दिया है. नगरी प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह ड्राफ्ट फिलहाल विभाग के पास आ गया है. जिस पर अब सुझाव भी मांगे गए हैं. ऐसे में इसको स्टडी के बाद और सुझावों के आने के बाद राज्य शासन को भेजा जाएगा. जिसके बाद विधानसभा में यह पारित होता है. इसके बाद यह लागू हो पाएगा.