कलेक्टर का आदेश और अमित शाह के दौरे का मामला.
हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने मध्यप्रदेश शासन सहित 6 लोगों को भेजा लीगल नोटिस.
कलेक्टर द्वारा लगाई गई धारा 144 के आदेश का पालन ना होने पर भेजा लीगल नोटिस.
अधिवक्ता का तर्क 27 अक्टूबर तक लागू है धारा 144.
जब त्योहार की दृष्टि को देखते हुए कलेक्टर ने लागू की है धारा 144.
फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी और शासन एक लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकती है.
धारा 144 के नियमो को ताक पर रखा गया है.
धारा 144 के बीच कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की अनुमति दी गई.
लीगल नोटिस के जरिए तत्काल कार्यक्रम को रद्द करने की रखी मांग.
कार्यक्रम की अनुमति रद्द न किए जाने पर सोमवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर करेंगे PIL(जनहित याचिका).
16 अक्टूबर को है केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ग्वालियर दौरा,