ETV Bharat / state

MP Liquor Policy: हेरिटेज शराब के नियम तय, एक दिन में 1 हजार लीटर से ज्यादा नहीं होगा उत्पादन

author img

By

Published : Apr 20, 2023, 9:48 AM IST

हेरिटेज शराब को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. हेरिटेज शराब को लेकर तैयार किए गए नियमों में कई प्रावधान किए हैं. हेरिटेज शराब के लिए लाइसेंस की राशि 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1 हजार रुपए होगी. इसका लाइसेंस आदिवासी स्व सहायता समूहों को ही दिया जाएगा. वहीं, 1 हजार लीटर से ज्यादा की शराब का उत्पादन नहीं किया जाएगा.

MP Liquor Policy
हेरिटेज शराब के नियम तय

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने हेरिटेज शराब को लेकर नियम तय कर लिए हैं और इसे जल्द लागू करने जा रही है. बताया जा रहा है कि इसमें प्रावधान किया गया है कि एक दिन में 1 हजार लीटर से ज्यादा की शराब का उत्पादन नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार ने ट्रायल के रूप में दो जिलों डिंडोरी और अलीराजपुर में इसके प्लांट लगाए थे, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं.

1 हजार लीटर की बाध्यता: राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज शराब को लेकर तैयार किए गए नियमों में कई प्रावधान किए गए हैं. हेरिटेज के नियमों को लेकर आबकारी विभाग दावे आपत्तियां पहले ही बुला चुकी है. इसके बाद इसके नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है. इसमें तय किया गया है कि लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति एक दिन में एक हजार लीटर से ज्यादा का उत्पादन नहीं कर सकेगा.

यह नियम तय किए गए:

  1. हेरिटेज शराब को बनाने के लिए चाहें तो दो मशीने भी लगाई जा सकेंगी, लेकिन इसके बाद भी दोनों मशीनों का कुल उत्पादन 1 हजार लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
  2. हेरिटेज शराब के लिए लाइसेंस की राशि 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1 हजार रुपए होगी.
  3. हेरिटेज शराब के लिए लाइसेंस आदिवासी स्व सहायता समूहों को ही दिया जाएगा.
  4. लाइसेंस लेने के बाद अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और अन्य मदद के लिए स्व सहायता समूह बाहरी लोगों से अनुबंध कर सकेगा.
  5. सभी स्व सहायता समूह उत्पादन के हिसाब से शराब की कीमत तय करेंगे, जिसकी निगरानी आबकारी विभाग करेगा.
  6. वाइन शॉप के साथ हेरिटेज शराब सिर्फ पर्यटन निगम के बार और निजी बार पर भी मिलेगी.
  7. स्व सहायता समूह अपने प्रोडक्ट का अपना नाम दे सकता है. साथ ही इसकी लागत के हिसाब से इसकी कीमत भी निर्धारित कर सकेगा.
  8. जिले में एक से ज्यादा स्व सहायता समूह हेरिटेज शराब के निर्माण के लिए लाइसेंस ले सकेंगे.

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने हेरिटेज शराब को लेकर नियम तय कर लिए हैं और इसे जल्द लागू करने जा रही है. बताया जा रहा है कि इसमें प्रावधान किया गया है कि एक दिन में 1 हजार लीटर से ज्यादा की शराब का उत्पादन नहीं किया जाएगा. राज्य सरकार ने ट्रायल के रूप में दो जिलों डिंडोरी और अलीराजपुर में इसके प्लांट लगाए थे, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं.

1 हजार लीटर की बाध्यता: राज्य सरकार द्वारा हेरिटेज शराब को लेकर तैयार किए गए नियमों में कई प्रावधान किए गए हैं. हेरिटेज के नियमों को लेकर आबकारी विभाग दावे आपत्तियां पहले ही बुला चुकी है. इसके बाद इसके नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है. इसमें तय किया गया है कि लाइसेंस लेने के बाद व्यक्ति एक दिन में एक हजार लीटर से ज्यादा का उत्पादन नहीं कर सकेगा.

Also Read: इन खबरों को पढ़ने के लिए क्लिक करें

यह नियम तय किए गए:

  1. हेरिटेज शराब को बनाने के लिए चाहें तो दो मशीने भी लगाई जा सकेंगी, लेकिन इसके बाद भी दोनों मशीनों का कुल उत्पादन 1 हजार लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
  2. हेरिटेज शराब के लिए लाइसेंस की राशि 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1 हजार रुपए होगी.
  3. हेरिटेज शराब के लिए लाइसेंस आदिवासी स्व सहायता समूहों को ही दिया जाएगा.
  4. लाइसेंस लेने के बाद अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और अन्य मदद के लिए स्व सहायता समूह बाहरी लोगों से अनुबंध कर सकेगा.
  5. सभी स्व सहायता समूह उत्पादन के हिसाब से शराब की कीमत तय करेंगे, जिसकी निगरानी आबकारी विभाग करेगा.
  6. वाइन शॉप के साथ हेरिटेज शराब सिर्फ पर्यटन निगम के बार और निजी बार पर भी मिलेगी.
  7. स्व सहायता समूह अपने प्रोडक्ट का अपना नाम दे सकता है. साथ ही इसकी लागत के हिसाब से इसकी कीमत भी निर्धारित कर सकेगा.
  8. जिले में एक से ज्यादा स्व सहायता समूह हेरिटेज शराब के निर्माण के लिए लाइसेंस ले सकेंगे.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.