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ICMR द्वारा अनुमोदित निजी लैब में भी हो सकेगी कोरोना टेस्टिंग, प्रदेश सरकार ने दी अनुमति - कोरोना वायरस

राज्य शासन ने निजि लैबों में कोरोना टेस्टिंग की अनुमति दे दी है. ये फैसला प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए लिया गया है.

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Published : Apr 27, 2020, 9:37 AM IST

भोपाल। राज्य शासन ने ICMR द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र की लैब में कोरोना संक्रमण जांच की अनुमति दी है, अब मरीज इन लैब में अपना परीक्षण करवा सकते हैं. संचालनालय स्वास्थय सेवा ने ये फैसला प्रदेश में कोविड-19 की टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए किया है.

ये भी पढ़ें- भोपाल में कोरोना से 23 मरीज हुए पूरी तरह स्वस्थ, आज किया गया डिस्चार्ज
प्रत्येक टेस्ट के लिए अधिकतम 2500 रुपए का भुगतान करना होगा. राज्य में अधिकृत दो निजी मेडिकल कॉलेज, चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल और RM मेडिकल कॉलेज उज्जैन को कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है. इनमें भी निर्धारित राशि में टेस्ट कराया जा सकेगा. टेस्ट के लिए प्राथमिकता पहले शासकीय संस्थाओं के लैब को ही दी जाएगी. जह इन लैबों में टेस्टिंग लंबित होने की स्थिति में ही निजी लैब को टेस्ट के लिए सैंपल दिए जाएंगे.
जानें ये भी- भोपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 405, अबतक 11 लोगों की हुई मौत

इसके अलावा कोई भी निजी व्यक्ति ICMR द्वारा अधिकृत लैब पर कोविड-19 की टेस्टिंग, लैब द्वारा निर्धारित दर पर करा सकता है. टेस्ट पॉजिटिव आने पर संबंधित लैब के लिए ICMR द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा. बता दें, ICMR ने 23 अप्रैल को अधिकृत निजी 87 लैब की सूची जारी की है. जिन अधिकृत लैब के संग्रहण केंद्र प्रदेश में हैं, वे भी टेस्ट कर सकेंगी.

भोपाल। राज्य शासन ने ICMR द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र की लैब में कोरोना संक्रमण जांच की अनुमति दी है, अब मरीज इन लैब में अपना परीक्षण करवा सकते हैं. संचालनालय स्वास्थय सेवा ने ये फैसला प्रदेश में कोविड-19 की टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए किया है.

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प्रत्येक टेस्ट के लिए अधिकतम 2500 रुपए का भुगतान करना होगा. राज्य में अधिकृत दो निजी मेडिकल कॉलेज, चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल और RM मेडिकल कॉलेज उज्जैन को कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है. इनमें भी निर्धारित राशि में टेस्ट कराया जा सकेगा. टेस्ट के लिए प्राथमिकता पहले शासकीय संस्थाओं के लैब को ही दी जाएगी. जह इन लैबों में टेस्टिंग लंबित होने की स्थिति में ही निजी लैब को टेस्ट के लिए सैंपल दिए जाएंगे.
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इसके अलावा कोई भी निजी व्यक्ति ICMR द्वारा अधिकृत लैब पर कोविड-19 की टेस्टिंग, लैब द्वारा निर्धारित दर पर करा सकता है. टेस्ट पॉजिटिव आने पर संबंधित लैब के लिए ICMR द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा. बता दें, ICMR ने 23 अप्रैल को अधिकृत निजी 87 लैब की सूची जारी की है. जिन अधिकृत लैब के संग्रहण केंद्र प्रदेश में हैं, वे भी टेस्ट कर सकेंगी.

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